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जिले में लॉकडाउन अवधि में धार्मिक/सामाजिक गतिविधियों के संबंध में आदेश जारी
![District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli! District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/no-post.png)
डिजिटल डेस्क, डिंडोरी । डिंडोरी जिला दण्डाधिकारी श्री बी. कार्तिकेयन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त अधिकारों के तहत डिंडौरी जिले की राजस्व सीमा के भीतर लॉकडाउन अवधि में धार्मिक/सामाजिक गतिविधियों/क्रियाकलापों के संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। जारी आदेश में बताया गया कि कोई भी कार्य/त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जायेगा, न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी मूर्ति, झांकी, स्थापित नहीं की जायेगी। सभी से आपेक्षा है कि अपने-अपने घरों में पूजा उपासना करेंगे। धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोबिड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है कि एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे नहीं होंगे। उपासना स्थलों पर फेसकवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा। जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में बताया कि विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम दस-दस व्यक्ति सम्मलित हो सकेंगे। पारिवारिक कार्यक्रम तथा जन्मदिवस, सालगिरह आदि समारोह में दस से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं होंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में 20 व्यक्ति सम्मलित हो सकेंगे। इस आदेश तथा भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा समय-समय पर जारी लॉकडाउन के नियमों/निर्देशों का उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत संबंधितों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
Created On :   17 July 2020 11:13 AM GMT