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16 स्वास्थ्य कर्मियों की फर्जी नियुक्ति पर FIR दर्ज करने के आदेश
डिजिटल डेस्क, भोपाल। स्वास्थ्य संचालनालय भोपाल के संचालक प्रशासन धनराजू एस ने स्वास्थ्य आयुक्त के अनुमोदन पर आदेश जारी किए हैं कि विदिशा में फर्जी रुप से नियुक्त 16 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।
आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2015 में व्यापम के माध्यम से आयोजित चयन परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग संचालनालय स्तर पर 28 दिसम्बर 2015 को प्रारंभ की गई तथा इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय संचालकों/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्ति की कार्रवाई के लिए कहा गया। परन्तु स्वास्थ्य संचालनालय ने 1 जुलाई 2016 को CMO विदिशा को नियुक्ति आदेश निरस्त कर संबंधित कर्मचारियों के विरुध्द FIR दर्ज कराए जाने के लिए निर्देशित किया। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने 9 सितम्बर 2016 को CMO विदिशा को निर्देशित किया कि रेडियोग्राफर के पद पर अभिषेक कौशल की नियुक्ति के कोई आदेश उनके कार्यालय से जारी नहीं हुए हैं एवं आदेश फर्जी हैं और इसलिये इस प्रकरण में FIR दर्ज कराई जाए। परन्तु CMO विदिशा डॉ. बीएल आर्य ने फर्जी तरीके से सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं कराई।
इस पर अब स्वास्थ्य संचालनालय ने नया आदेश जारी कर कहा है कि CMO विदिशा डॉ. बीएल आर्य का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका जाए। 5 सितम्बर 2017 तक यदि CMO विदिशा ने फर्जी रुप से नियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं कराई तो क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक भोपाल स्वयं फर्जी नियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल FIR दर्ज कराएं, जिसमें CMO विदिशा डॉ. आर्य को उक्त कृत्य के लिए आरोपी बनाया जाए।
मामले में प्रथम दृष्टया फर्जी नियुक्त 15 अन्य कर्मचारियों यथा पुरुषोत्तम मकोडे, प्रवीण कुमार नगदे, बृजेश नरवरिया, तिलेश्वर देशमुख, विजय कुमार, चन्द्रभूषण पाल, प्रदीप रघुवंशी, विशाल जागरे, सुरेन्द्र ठाकुर, मिथलेश लुहारे, सुरेश जाटव, सत्यपाल सिंह, आधार सिंह, शैलेष कुमार तथा रुपेश देशमुख का वेतन भी तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
Created On :   26 Aug 2017 7:44 PM IST