- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- कटनी
- /
- पांच दिन देरी से दी ऋण पुस्तिका,...
पांच दिन देरी से दी ऋण पुस्तिका, नायब तहसीलदार पर कलेक्टर ने ठोंका जुर्माना
डिजिटल डेस्क कटनी। लोक सेवा गारंटी के तहत समय सीमा में सेवाएं नहीं देने पर कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने दो अधिकारियों पर शास्ति अधिरोपित की है। ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति पांच दिन विलम्ब से देनेे पर बिलहरी की नायब तहसीलदार प्रियंता नेताम पर 1250 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। एक अन्य प्रकरण में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में एक दिन के विलम्ब पर बड़वारा जनपद पंचायत के सीईओ कुलदीप श्रीवास्तव पर 250 रुपये की शास्ति लगाई है। जानकारी के अनुसार थनौरा निवासी सोनेलाल ने लोक सेवा गारंटी केन्द्र रीठी में ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति के लिए 5/08/2017 को आवेदन किया था। जिसका अंतिम निराकरण 18/10/2017 को होना था लेकिन समय बाह्य होकर यह आवेदन लंबित था। प्रथम अपीली अधिकारी एसडीएम कटनी ने धारा 6 (1) के तहत स्वप्ररेणा से आवेदन लेकर कार्यवाही करने द्वितीय अपीलीय अधिकारी कलेक्टर को प्रतिवेदित किया। पदाविहीत अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन का निराकरण पांच दिन बाद 23/10/2017 को किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी राजस्व कटनी द्वारा समय बाह्य निराकरण हेतु अर्थदण्ड आरोपित किए जाने की अनुशंसा से सहमत होते हुए कलेक्टर ने पदाविहीत अधिकारी प्रियंका नेताम नायब तहसीलदार बिलहरी पर बिना पर्याप्त एवं युुक्तियुक्त कारण के समयावधि में सेवा प्रदाय करने में पांच दिनके विलंब के लिए 1250 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।
एक दिन के लिए ढाई सौ रुपये शास्ति-
कलेक्टर ने निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में एक दिन के विलंब पर बड़वारा जनपद पंचायत के सीईओ पर 250 रुपये की शास्ति लगाई है। जानकारी के अनुसार पठरा निवासी राजेश कुमार ने निर्माण श्रमिक के पंजीयन के लिए 28/8/2017 को आवेदन किया था। आवेदन के निराकरण की अंतिम तिथी 9/10/207 थी। समय सीमा में निराकरण नहीं होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी एसडीएम कटनी ने स्वप्रेरणा से लेकर समय बाह्य निराकरण हेतु अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने की अनुशंसा की थी। प्रथम अपीलीय अधिकारी की अनुशंसा पर कलेक्टर ने पदाविहीत अधिकारी कुलदीप श्रीवास्तव एक दिन के विलम्ब पर ढाई सौ रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।
Created On :   6 Jan 2018 1:55 PM IST