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सेवा देने में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों पर लगाया गया था जुर्माना , अभी तक नहीं किया अदा
डिजिटल डेस्क कटनी । लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र में समय-सीमा की बाध्यता का पालन रोजगार सहायक, सचिव और जनपद के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से जुर्माने की राशि देने में भी हीला-हवाली बरत रहे हैं। कलेक्टर ने जब प्रतिकार और अधिरोपित राशि की जानकारी ली, तब पाया कि जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा, बहोरीबंद और विजयराघवगढ़ में साठ से अधिक प्रकरणों में करीब दो लाख रुपए की राशि संबंधित पंचायत के कर्मचारियों पर अधिरोपित की गई है। इसके बावजूद जनपद पंचायत में बैठे अधिकारी अभी तक वेतन से इनकी राशि नहीं नहीं ले सके हैं। जनपदों में पत्र मिलने के बाद हडक़ंप की स्थिति निर्मित है।
ढीमरखेड़ा के अधिक प्रकरण
सूची मेें ढीमरखेड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत पंचायतों के सबसे अधिक प्रकरण हैं। यहां पर 43 प्रकरणों में करीब सत्तर हजार रुपए वसूला जाना है। लंबित
अधिरोपित राशि में पहले नंबर पर बहोरीबंद जनपद पंचायत है। यहां पर 27 प्रकरणों में ही करीब नब्बे हजार रुपए बकाया है। विजयराघवगढ़ जनपद में 13 प्रकरणों में 36 हजार रुपए की राशि संबंधित पंचायत के कर्मचारियों से लिया जाना है।
आवेदक भी पीछे हट रहे
प्रतिकार राशि लेने के लिए आवेदक भी पीछे हट रहे हैं। पचास से अधिक आवेदक ऐसे हैं। जिनके प्रतिकार की राशि प्रशासन के पास तो है। लेकिन खाता नम्बर और अन्य जानकारी नहीं होने से यह राशि आवेदकों के खातों में नहीं पहुंची है। इस संबंध में भी तीनों जनपद के सीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदकों से आवश्यक जानकारी लेकर दें, ताकि समय रहते उन्हें प्रतिकार राशि दिया जा सके।
दो तरह से होती है वसूली
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अधिकारी बताते हैं कि जुर्माने की राशि दो तरीके से ली जाती है। पहला तरीका यह होता है कि संबंधित कर्मचारी जुर्माने की राशि बैंक में चालान के माध्यम से जमा कराते हुए इसकी जानकारी लोक सेवा जिला कार्यालय को दे। दूसरे तरीके में संबंधित विभाग के लेखा विभाग को यह राशि संबंधित कर्मचारी के वेतन से कटौती करनी पड़ती है।
इनका कहना है
कलेक्टर के निर्देश में तीनों जनपद के अधिकारियों को प्रतिकार और अधिरोपित राशि के संबंध में पत्र भेजा गया है।
-दिनेश विश्वकर्मा, प्रबंधक लोक सेवा अधिनियम कटनी
Created On :   2 Jan 2020 3:22 PM IST