पुलिस का कारनामा: छेड़छाड़ की शिकायत करने गए लड़की के पिता को बनाया आरोपी

police filed fir against father of the molestation victim
पुलिस का कारनामा: छेड़छाड़ की शिकायत करने गए लड़की के पिता को बनाया आरोपी
पुलिस का कारनामा: छेड़छाड़ की शिकायत करने गए लड़की के पिता को बनाया आरोपी

डिजिटल डेस्क कटनी । छेड़छाड़ और रेप की घटनाओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां  आरोपियों से सख्ती बरतने की बात कह रहे हैं वहीं पुलिस सख्ती के बजाय पीडि़तों पर ही कहर बरपा रही है। पुत्री से छेड़छाड़ के खिलाफ कार्यवाही की जिद करना पिता को भारी पड़ गया। पुलिस ने मनचले की शिकायत पर पीडि़ता के पिता के खिलाफ ही अपराध पंजीबद्ध कर रात भर हवालात में बंद रखा और खुखार अपराधी की तरह पेश आते हुए सुबह हथकड़ी लगाकर कोर्ट में  पेश किया। वहीं पीडि़ता को एफआईआर दर्ज करने चार घंटे थाने में बैठाए रखा गया और रात दो बजे पीडि़ता को पुलिस ने घर पहुंचाया। मामला एनकेजे थाना क्षेत्र के ग्राम जुहला-जुहली का है।
पीडि़ता के पहले आरोपी पहुंचा थाने-जानकारी के अनुसार जुहली निवासी पीडि़ता कोचिंग पढऩे शहर आती है। 18 नवम्बर की शाम जब पीडि़ता कोचिंग से वापस लौट रही थी तब जुहला निवासी अंकुश गर्ग ने उसे भद्दे कमेंट किए। पीडि़ता ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। जब तक पीडि़ता के परिजन थाने पहुंचते उसके पहले ही आरोपी थाने पहुंच गया और पीडि़ता के परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने भी आनन-फानन में पीडि़ता के पिता, बड़े पिता, दो चचेरे भाईयों के विरुद्ध धारा 452, 323, 506, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया।
रात भर पिता को हवालात में रखा-
पीडि़ता के पिता ने आरोप लगाया है कि एनकेजे थाने में पहले तो आरोपी की शिकायत पर उसके एवं बड़े भाई, भतीजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। रात में थाना प्रभारी ने दबाव डाला कि वह समझौता कर लें और पुत्री को शिकायत करने से मना करें। जब समझौता करने से इंकार किया तो टीआई ने कहा कि इसका नाम भी एफआईआर में शामिल करो। टीआई के निर्देश पर रात में ही पीडि़ता के पिता का नाम एफआईआर में शामिल कर हवालात में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन 19 नवम्बर को पीडि़ता के पिता को हथकड़ी लगाकर न्यायालय में पेश किया।
चार घंटे बाद लिखी पीडि़ता की रिपोर्ट-
पीडि़ता के पिता ने बताया कि मनचले के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने वह पुत्री को लेकर रात 8 बजे एनकेजे थाने पहुंच गए थे। लेकिन समझौता से मना करने के बाद पुलिस ने रात 11.54 बजे आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। पीडि़ता की शिकायत पर एनकेजे थाने में आरोपी अंकुश गर्ग के विरुद्ध धारा 354 डी, लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।
इनका कहना है-
अंकुश गर्ग के साथ आरोपियों ने  मारपीट की थी और वह पहले रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंंचा था। जिस पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी अंकुश गर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
सी.के.तिवारी टीआई एनकेजे थाना

 

Created On :   21 Nov 2017 1:28 PM IST

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