पुलिस ने मालिक व मैनेजर पर दर्ज की एफआईआर

Police registered FIR against owner and manager
पुलिस ने मालिक व मैनेजर पर दर्ज की एफआईआर
डबल के लालच में चिटफंड कंपनी ने की ठगी पुलिस ने मालिक व मैनेजर पर दर्ज की एफआईआर

डिजिटल डेस्क उमरिया। एडीव्ही नामक चिटफंड कंपनी ने रकम दोगुना करने की लालच में ग्रामीणों के साथ ठगी की है। नौरोजाबाद थाना के रहठा मोहनी गांव की तरफ इनकी जड़े फैली हुईं थी। करीब चार साल लोगों से रुपए जमा कराए। फिर रिफण्ड के पहले ही बोरिया बिस्तर लेकर गायब हो गए। पीडि़तों को इसकी भनक लगने उन्होंने पुलिस की शरण ली। नौरोजाबाद पुलिस ने कंपनी के मालिक व मैनेजर समेत एजेंट पर एफआईआर दर्ज की है। साथ ही प्रकरण को विवेचना में लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।ऐसे सामने आया मामला-पुलिस जानकारी अनुसार रामदुलारे महार पिता स्व. श्रीपत (45) निवासी रहठा ने एडीव्ही कंपनी के विरुद्ध शिकायत की है। फरियादी ने बताया है कि कंपनी के एजेंट ने साल 2016 में उसे रुपए निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया था। साल 2022 यानि सातवे साल तक रुपए जमा करने पर उसे दोगुनी रकम वापसी की स्कीम बताई गई। फरियादी झांसे में आ गया अन्य लोगों की भांति उसने अपना खाता खुलवाकर हर माह रुपए जमा करने लगा। साल 2019 तक कंपनी का एजेंट गांव आकर उनसे रुपए ले जाता था। फिर कई महीने वह गांव नहीं आया। रामदुलारे के साथ ही अन्य लोगों ने एजेंट व मैनेजर के बारे में पतासाजी की। पता चला इंदौर में संचालित यह कंपनी क्षेत्र से निवेशकों की जमा रकम लेकर भाग चुकी है। कई महीनों तक ग्रामीणों ने एजेंट व मैनेजर के चक्कर काटे। जमा की गई रकम वापस न मिलता देख उन्होंने धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की। तब जाकर तीन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की।
बढ़ सकता है दायरा
पुलिस की प्राथमिक जांच के दौरान कंपनी ने दो निक्षेपकों से 14,400 रुपए की रकम जमा कराना पाया गया है। ये लोग हर माह व सप्ताहिक  व एफडी कर लोगों को ज्यादा ब्याज देने का झांसा देते थे। चूंकि म्च्यिोरिटी का समय 2022 था इसलिए उन्हें इस धोखाधड़ी की भनक नहीं लग पाई। हर माह कंपनी के एजेंट गांव पहुंचकर ग्रामीणों से निर्धारित रकम वसूलते थे। शुरुआत में दो लोगों ने पुलिस से अपनी पीड़ा सुनाई। माना जा रहा है कि मोहनी, रहठा, बेलसरा, घुलघुली सहित कोलोनी के कई लोग इस ठगी का शिकार हुए हैं। यह रकम लाखों रुपए तक हो सकती है।
इनका कहना है -
प्रकरण में दो निक्षेपकों की शिकायत पर एडीव्ही कंपनी मालिक, मैनेजर व एजेंट के विरुद्ध 420, 34 भादवि व मप्र. निक्षपेकों के हितों का संरक्षा अधिनियम 2000 की धारा 6(1) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं।
विकास शाहवाल, पुलिस अधीक्षक उमरिया।

Created On :   18 Aug 2021 2:50 PM IST

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