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आईसीडी घोटाले में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश, विधानसभा उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह भी शामिल
डिजिटल डेस्क, भोपाल। एमपी के Economic Offense Cell भोपाल ने तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हुये इंटर कारपोरेट डिपाजिट घोटाले में प्राथमिक जांंच के बाद आरोपियों के विरूद्ध धारा 420, 120बी एवं 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) भ्रनिअ0 1988 के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट (एम.पी.एस.आई.डी.सी.) भोपाल के समक्ष शुक्रवार को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।
सेल ने बताया कि State Industrial Development Corporation के तत्कालीन अध्यक्ष, संचालक मण्डल, प्रबंध संचालक एवं अन्य अधिकारियों ने षड़यंत्र पूर्वक बेईमानी के इरादे से धोखा करते हुए लगभग 42 डिफॉल्टर कम्पनियों के संचालको से सांठ-गांठ कर, उन्हें इंटर कारपोरेट डिपाजिट यानी आईसीडी के रूप में राशियां वितरित कर अवैध रूप से लाभान्वित किया। इससे तत्कालीन सरकार और निगम को ब्याज सहित लगभग 719 करोड़ रूपये का वित्तीय घाटा हुआ था। State Industrial Development Corporation भोपाल के संबंध में प्राप्त घोटाले संबंधी सूचनाओं पर Economic Offense Cell, भोपाल द्वारा प्रथम सूचना पत्र क्रमांक 25/04 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, जिसमें विवेचना उपरांत आरोपी तत्कालीन अध्यक्ष एमपीएसआईडीसी राजेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन संचालक एमपीएसआईडीसी अजय आचार्य, तत्कालीन प्रबंध संचालक एमपी राजन, तत्कालीन अध्यक्ष एमपीएसआईडीसी नरेन्द्र नाहटा, तत्कालीन संचालक एमपीएसआईडीसी जेएस राममूर्ति एवं 19 कंपनियों के संचालकगणों के विरूद्ध विवेचना उपरांत पूर्व में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।
Created On :   28 July 2017 8:12 PM IST