लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को बाल न्यायालय से संबंधित प्रकरणों में पैरवी के लिए किया अधिकृत

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लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को बाल न्यायालय से संबंधित प्रकरणों में पैरवी के लिए किया अधिकृत

डिजिटल डेस्क, जयपुर। 7 अक्टूबर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राज्य के समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालयों में कार्यरत लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को बाल न्यायालय से संबंधित विचाराधीन सभी प्रकरणों में भी राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अधिकृत किया है। शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग श्री हुकम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि विभाग की ओर से इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में स्थित समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों को अपने-अपने न्याय क्षेत्र की सीमाओं के लिए बाल न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

Created On :   7 Oct 2020 3:28 PM IST

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