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लाठी से मारपीट करने वाले आरोपियों को सजा व जुर्माना

डिजिटल डेस्क पन्ना। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पन्ना द्वारा मारपीट के एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल व्यास के द्वारा बताया गया कि १४ मार्च २०१७ को फरियादी उपेन्द्र अहिरवार ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह 07 बजे दरवाजे की पट्टी पर बैठा था तभी गांव के गणेश चौधरी, अशोक चौधरी, गैबू चौधरी, नेपाली चौधरी आये और फाग देखने की बात को लेकर उसे डण्डे से मारने लगे जो उसके बांये पखौरा में, बांयी टिहुनी के पास बांये पैर के घुटने तथा माथे से लगा जिससे उसे चोटें आई। मौके पर उसकी बहिन मनीषा चौधरी और नेहा चौधरी ने आकर बीच-बचाव किया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना देवेन्द्रनगर में अपराध क्रमांक 75/2017 अंतर्गत धारा 323, 325, 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका तथा जब्ती पत्रक तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरात अभियुक्तगण के विरुद्ध चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पन्ना के न्यायालय में हुआ। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी मानवेन्द्र सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। उनके द्वारा न्यायालय से आरोपियों को अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों, अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक.दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्तगण नेपाली उर्फ सुनील अहिरवार, गणेश प्रसाद एवं अशोक चौधरी सभी निवासी देवरीगढ़ी थाना देवेन्द्रनगर को धारा 325 आईपीसी में ०६-०६ माह का कठोर करावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया।
Created On :   14 Jan 2022 12:24 PM IST