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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद, शादी का झांसा देकर किया था रेप
डिजिटल डेस्क कटनी। एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 हजार रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में उसे 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
यह है मामला
12 दिसम्बर 2013 की शाम करीब 5 बजे बिलहरी थाना कुठला निवासी हरिलाल चौधरी पिता नत्थू चौधरी 30 वर्ष बहोरीबंद थानांतर्गत ग्राम सिहुंड़ी पहुंचा जहां युवक ने एक 15 वर्षीय बालिका को शादी का झांसा देकर उसका अपहरण किया। उक्त किशोरी को लेकर आरोपी हरदुआ, मुम्बई तथा हरियाणा ले गया, जहां उसने किशोरी के साथ जबरन कई बार शारीरिक संबंध बनाये। वहीं किशोरी की तलाश दौरान पीडि़त परिजनों द्वारा बहोरीबंद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई पुलिस द्वारा हरिलाल के विरूद्ध धारा 363, 366 आईपीसी का प्रकरण दर्ज किया गया।अर्थदंड के व्यतिक्रम में उसे 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
3 माह बाद मिली बालिका
बहोरीबंद पुलिस द्वारा पीडि़ता को 13 मार्च 2014 को आरोपी के चंगुल से दस्तयाब किया गया। पीडि़ता के बयान के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध पूर्व से दर्ज प्रकरण में धारा 376 (2)(ढ) आईपीसी तथा पाक्सो अधिनियम की धारा 5/6 बढ़ाई गई। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया।
पाक्सो के तहत नहीं दिया दंडादेश
इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को गंभीरता से सुनने के पश्चात शुक्रवार को षष्ठम अपरसत्र न्यायाधीश अरूण प्रताप सिंह द्वारा आरोपी हरिलाल चौधरी को धारा 376 (2)(ढ) आईपीसी के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 5 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है तथा अर्थदंड के व्यतिक्रम में 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भी भुगतना होगा। वहीं न्यायाधीश द्वारा पाक्सो एक्ट की धारा 6 में दंडादेश पारित नहीं किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक डीएस तारन ने पैरवी की।
Created On :   9 Dec 2017 6:36 PM IST