राशन की हेरा-फेरी : विक्रेता पर एफआईआर के निर्देश

Ration of ration: FIRs instructions on seller
राशन की हेरा-फेरी : विक्रेता पर एफआईआर के निर्देश
राशन की हेरा-फेरी : विक्रेता पर एफआईआर के निर्देश

डिजिटल डेस्क कटनी । रीठी तहसील के शासकीय उचित मूल्य दुकान बिलहरी में राशन की हेरा फेरी के मामले में अनुविभागीय अधिकारी ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। थाना कुठला को दिये निर्देश में अनुविभागीय अधिकारी ने कहा है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता बालकृष्ण चौरसिया द्वारा खाद्यान्न की अनियमितता एवं अवैधानिक तरीके से भंडारण एवं परिवहन किया जाना पाया गया। विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया जाए। जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की बोरी को स्वयं के खेत में बने मकान में खाली करवाने की शिकायत मिली थी। वाहन क्रमांक एमपी 21 जी 1114 के वाहन चालक नीरज सोनकर ने बताया कि वह विक्रेता के कहने पर ही 13 मार्च को बिलहरी दुकान से 48 बोरियां गेहूं घिनौंची केंद्र में ले जाने हेतु लोड किया था। रास्ते में बल्ली चौरसिया द्वारा गेहूं की बोरियों को कैमोरी स्थित खेत में बने मकान में उतारने को कहा। जब वहां पर वह आधी बोरियां उतार चुका था तब विनीत ने आपत्ति ली जिसके बाद 48 बोरियों को वापस रखकर खिनौंची केंद्र में उतारा गया। शासकीय उचित मूल्य दुकान की संयुक्त जांच नायब तहसीलदार बिलहरी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रीठी के द्वारा 18 मार्च को किया गया था। जांच के दौरान दुकान खुली रही। मौके पर विक्रेता बालकृष्ण चौरसिया भी उपस्थित रहे। दुकान का सत्यापन किया गया तो 140 बोरी गेहूं में तीन बोरियां खुली पाई गई। 45 बोरी चावल में करीब दो बोरी खुली रही। इसके साथ शक्कर और कैरोसिन का भी भौतिक सत्यापन किया गया। घिनौंची में गेहूं की 144 बोरी, नमक की 6 बोरी तथा मिट्टी तेल 1050 लीटर पाया गया। चावल एवं शक्कर का स्टाक नहीं मिला दुकान का स्टाक रजिस्टर जब्त कर लिया गया है।
 

Created On :   20 March 2021 6:35 PM IST

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