रेरा ने सरल किया आवासीय योजनाओं का पंजीकरण

Rera registers simplified residential plans
रेरा ने सरल किया आवासीय योजनाओं का पंजीकरण
रेरा ने सरल किया आवासीय योजनाओं का पंजीकरण

डिजिटल डेस्क, भोपाल. एमपी रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी यानी रेरा ने प्रचलित आवासीय योजनाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। इसके बाद अब बिल्डरों को रेरा में पंजीकरण के लिए स्थानीय प्रशासन से ली गई बिल्डिंग परमीशन, नजूल अनापत्ति, पर्यावरण अनापत्ति, एंजेट्स डिटेल्स और भूमि के एकीकरण का प्रमाण पत्र पंजीयन आवेदन के साथ देना जरूरी नहीं होगा।

रेरा ने इस बारे में बताया कि प्रचलित आवासीय योजनाओं के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन फॉर्म के साथ प्रमोटर/सीईओ/पार्टनर का आधार कार्ड, पेन कार्ड, फोटो, कंपनी या फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, संगणित शुल्क की शीट, निर्धारित बैंक की पासबुक, इंजीनियर का प्रमाणपत्र, सीए का सर्टिफिकेट, भूमि स्वामी का अनुमति पत्र, ड्राफ्ट एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट का स्टेट्स तथा बी-फार्म में शपथ पत्र सह घोषणा पत्र अनिवार्य रुप से संलग्न करना होगा। इन्हें पंजीकरण के वक्त जमा करने में छूट नहीं दी जाएगी।

रेरा के सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे का कहना है कि हमने रेरा में पंजीयन प्रकिया आसान की है और बिल्डर भी इस आसान प्रक्रिया का लाभ लेने की तैयारी में है। रेरा के गठन और कामकाज शुरु होने के बाद अभी होशंगाबाद का एक प्रोजेक्ट पंजीकृत हुआ है, जिसे रेरा ने सर्टिफिकेट भी जारी किया है।

Created On :   4 July 2017 3:24 PM IST

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