MP : प्रदेश में सरकारी विभागों में खरीदी पर लगा प्रतिबंध

Restrictions on purchase in government departments in MP
MP : प्रदेश में सरकारी विभागों में खरीदी पर लगा प्रतिबंध
MP : प्रदेश में सरकारी विभागों में खरीदी पर लगा प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क,भोपाल। राज्य सरकार ने सभी विभागों में कार्यालयीन उपकरणों, वाहनों एवं सामग्री की खरीदी पर प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि खरीदी पर यह प्रतिबंध वित्त वर्ष 2017-18 के लिए किया गया है। अब 31 मार्च 2018 तक खरीदी पर प्रतिबंध रहेगा।

वित्त विभाग ने कहा है कि दो मामलों में व्यय पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

1. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं/केंद्र सहायित योजनाएं, पेयजल से संबंधित योजनाएं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त केन्द्रीय अनुदान।

2. ऐसे प्रकरण जिनमें छात्रावास, आश्रम, विद्यालय, अस्पताल, जेल, पशु चिकित्सालय, आंगनवाड़ी के संचालन हेतु आवश्यक दवाईयां एवं खाद्य सामग्री की पूर्ति संबंधी मद।

इसके अलावा वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वह वर्ष 2017-18 में व्यवसायिक सेवाओं के लिए भुगतान वर्ष 2016-17 में विभाग अंतर्गत इस मद अंतर्गत समग्र व्यय की सीमा तक सीमित रखा जाए। वर्ष 2017-18 में संधारण मद अंतर्गत व्यय विभागवार वर्ष 2016-17 में इस मद अंतर्गत समग्र व्यय की सीमा तक सीमित रखा जाए। वर्ष 2017-18 में कार्यालय व्यय जिसमें बिजली एवं जल प्रभार, दूरभाष, किराया महसूल एवं कर शामिल नहीं हैं, अंतर्गत भुगतान वर्ष 2016-17 के लिये विभाग में इस मद अंतर्गत समग्र व्यय की सीमा तक सीमित रखा जाए।

प्रतिबंध के पीछे कारण बताया गया है कि प्रदेश में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं आदि के लिये प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक वित्तीय संसाधनों की सुनिश्चितता तथा लक्षित वित्तीय संकेतकों की सीमा में व्यय रखे जाने को दृष्टिगत रखते हुये यह वित्तीय नियंत्रण किया गया है।

Created On :   3 Jan 2018 7:25 PM IST

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