बिना लायसेंस चल रहे राइस मिल और चूना भट्टा, नोटिस जारी

Rice mills running without license, PCB issued notice
बिना लायसेंस चल रहे राइस मिल और चूना भट्टा, नोटिस जारी
बिना लायसेंस चल रहे राइस मिल और चूना भट्टा, नोटिस जारी

डिजिटल डेस्क कटनी । जिले में धान मिलें और चूना भट्टा बिना लायसेंस के ही धड़ल्ले से चल हे हैं। जिससे वायु एवं जल प्रदूषण बढ़ रहा है। एक बार लायसेंस लेने के बाद नवीनीकरण नहीं कराने की शिकायतें अधिक हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एयर/ वाटर पॉल्यूशन के तहत एक बार लायसेंस लेने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं कराते हैं। जबकि वायु (प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रण) अधिनियम 1961 की धारा 21 के उल्लंघन में धारा 37 व 38 के तहत लायसेंस का नवीनीकरण कराना आवश्यक है। बताया जाता है कि लमतरा, बरगवां, माधवनगर में संचालित दर्जनों राइस मिलों के संचालकों ने वर्षों से लायसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है। इसी तरह झुकेही से कैमोर तक संचालित चूना भट्टों के संचालकों ने भी लायसेंस का रिन्यूवल नहीं कराया है और बिना रिन्यूवल के ही राइस मिलें तथा चूना भट्टा संचालित कर रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 70 से अधिक राईस मिल एवं चूना भट्टा संचालकों के लायसेंस का नवीनीकरण लंबित है। जबकि ड्यू डेट समाप्त होने के बाद लायसेंस का रिन्यूवल जरूरी है। पीसीबी ने लायसेंस का रिन्यूवल नहीं कराने वाले राइस मिल एवं चूना भट्टा संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के बाद भी लायसेंस का रिन्यूवल नहीं कराने पर प्रकरण सक्षम न्यायालय में दायर करने की चेतावनी दी है।
सर्विस स्टेशनों ने नहीं लगाए ईटीपी
शहर में दोपहिया, चार पहिया वाहनों के 13 सर्विस स्टेशन ऐसे हैं जो शोरूम के साथ संचालित हैं।  इनके अलावा कई ऐसे भी सर्विस स्टेशन हैं जो वैधानिक लायसेंस के बगैर संचालित हो रहे हैं। इनकी भी संख्या एक दर्जन से अधिक है। इनमें से एकाध सर्विस स्टेशन को छोड़कर किसी में भी ईटीपी नहीं लगा है। बताया गया है कि पीसीबी ने पूर्व में सभी सर्विस स्टेशनों को नोटिस जारी कर ईटीपी लगाने के निर्देश दिए थे पर किसी ने भी पीसीबी के नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया और हालात जस के तस हैं।
इनका कहना है
लायसेंस का रिन्यूवल नहीं कराने वाले राइस मिल और चूना भट्टा संचालकों सहित ईटीपी नहीं लगाने वाले सर्विस सेंटरों को नोटिस जारी किए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने पर सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा।
-एच.के.तिवारी, क्षेत्रीय अधिकारी पीसीबी कटनी

 

Created On :   5 Feb 2018 1:26 PM IST

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