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संविदा शिक्षकों को Teacher's cadre में नियुक्ति के नियम कड़े हुए, 1 सितंबर से होंगे लागू
डिजिटल डेस्क, भोपाल। एमपी के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया ने संविदा शाला शिक्षकों को Teacher"s cadre में नियुक्त करने के नियम कड़े कर दिये हैं। नये संशोधित नियमों का प्रारुप जारी हाे गया है, जो आगामी 1 सितम्बर के बाद प्रभावशील हाे जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों का संचालन पंचायत विभाग करता है, इनमें नियुक्त होने वाले संविदा शाला शिक्षकों को Teacher"s cadre में नियोजित या संविलियत करने के लिये 9 साल पहले एमपी पंचायत अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा की शर्तें नियम 2008 बनाये गये थे और इन नियमों के तहत शिक्षाकर्मियों/संविदा शाला शिक्षकों को Teacher"s cadre में नियुक्त किया गया था। लेकिन अब Teacher"s cadre में नियुक्त करने के नियम कड़े कर दिये गये हैं।
नये प्रावधानों के अनुसार, संविदा शाला शिक्षकों को Teacher"s cadre में नियुक्त होने पर स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने एवं ड्रेस कोड के संबंध में सरकार के अनुदेशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।
Teacher"s cadre में संविलियत के नए नियम :
1. स्कूल में उपस्थित होने में नियमितता और समय का पालन करना होगा।
2. पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूर्ण करना होगा।
3. Specified time के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामथ्र्य का निर्धारण करना होगा और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त शिक्षण करना होगा।
4. माता-पिता और बच्चों के संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करनी होंगी और बच्चों की उपस्थिति में नियमितता, शिक्षण ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना होगा।
5. इन नये नियमों के तहत नियोजित एवं संविलियत किये गये संविदा शिक्षकों के कार्य निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन इस हेतु एमपी सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
Created On :   9 Aug 2017 9:49 PM IST