महाधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में दोगुना से ज्यादा इजाफा

salary will double of Advocate General and Government Advocates
महाधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में दोगुना से ज्यादा इजाफा
महाधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में दोगुना से ज्यादा इजाफा

डिजिटल डेस्क,भोपाल। शिवराज सरकार ने सरकारी की ओर से हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर एवं खंडपीठों इंदौर एवं ग्वालियर में पैरवी करने वाले महाधिवक्ता कार्यालय में पदस्थ महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता तथा उप शासकीय अधिवक्ता के मानदेय यानी मासिक रिटेनर फीस में दो गुना से ज्यादा इजाफा कर दिया है।

प्रदेश में इस समय एक महाधिवक्ता, 4 अतिरिक्त महाधिवक्ता, 7 उप महाधिवक्ता, 122 शासकीय अधिवक्ता तथा 15 उप शासकीय अधिवक्ता हैं। राज्य के विधि एवं विधाई कार्य विभाग ने महाधिवक्ता के मासिक मानदेय को 80 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार 500 रुपए कर दिया है, जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता का मानदेय 63 हजार 250 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 75 हजार रुपए किया है। उप महाधिवक्ता का मासिक मानदेय अब 57 हजार 500 रुपए के स्थान पर 1 लाख 60 हजार रुपए होगा। शासकीय अधिवक्ता को 40 हजार 250 रुपए के स्थान पर 1 लाख 25 हजार रुपए तथा उप शासकीय अधिवक्ता को 34 हजार 500 रुपए के स्थान पर 1 लाख रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा।

अतिरिक्त महाधिवक्ता ग्वालियर,विशाल मिश्रा का कहना है कि हम लोगों को सिर्फ रिटेनर फीस मिलती है, कोई वेतन एवं भत्ते नहीं। राज्य सरकार ने अपनी ओर से इसे बढ़ाया है। इसका 7वें आयोग की सिफारिशों या अन्य किसी आयोग की सिफारिशों से कोई मतलब नहीं है।

Created On :   4 Oct 2017 5:02 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story