मनरेगा घोटाला : सरपंच-सचिव को सात साल की सजा, 8-8 लाख रुपये अर्थदण्ड

Sarpanch-secretary fined for seven years, 8-8 lakhs fine in scam
मनरेगा घोटाला : सरपंच-सचिव को सात साल की सजा, 8-8 लाख रुपये अर्थदण्ड
मनरेगा घोटाला : सरपंच-सचिव को सात साल की सजा, 8-8 लाख रुपये अर्थदण्ड

डिजिटल डेस्क  कटनी। जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत चपना में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में हुए 15 लाख 66 हजार रूपए के घोटाले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटनी सुशील कुमार ने तत्कालीन सरपंच श्रीमती अंजना सिंह एवं सचिव सुखचैन सिंह गौंड़ को धारा 409 आईपीसी सहपठित धारा 34 में दोषी पाते हुए सात-सात साल के सश्रम करावास तथा आठ-आठ लाख रूपए के जुर्माना से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। मनरेगा में भ्रष्टाचार पर सरपंच, सचिव को सजा का जिले में यह संभवत: पहला मामला है।

जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के तत्कालीन सीईओ यू.एल.मरकाम ने मनरेगा  के तहत वर्ष 2007 से 2010 तक 23 सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कार्यों में 15.66 लाख के गबन के आरोप में तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध विजयराघवगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। न्यायालय ने साक्ष्यों का परीक्षण एवं गवाहों के बयान के आधार पर सरपंच अंजना सिंह एवं सचिव सुखचैन को धारा 409 एवं 34 में दोषी पाया गया। दोष सिद्ध होने पर दोनों अभियुक्तों को सात-सात साल के सश्रम कारावास एवं आठ-आठ लाख रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। 

29 लाख में 15.66 लाख का गबन 
जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के तत्कालीन सीईओ यू.एल.मरकाम द्वारा कराई गई जांच में यह तथ्य उजागर हुआ था कि ग्राम पंचायत चपना को मनरेगा के तहत सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक कार्यों के लिए 28.95 लाख रूपए की राशि जारी की गई थी। इसमें से सरपंच, सचिव द्वारा 15 लाख 66 हजार रूपए की राशि का गबन किया गया। पडसी तालाब विस्तार कार्य, नया तालाब विस्तार कार्य, नदी किनारे एवं घुघरी से सुगदी तक वृक्षारोपण, चपना से दडोरी तक वृक्षारोपण, चपना-हथेड़ा मार्ग में वृक्षारोपण, जयकरण/ रामप्रसाद, दमडी/ खज्जू, दरबारी/ निरपत बिहारी/ श्यामवती, भुक्की/ गनपत, फूलबाई/ पचैया, उत्तम बनमाली, कनर सिंह/ बाबूलाल, पंचम/ कोदूलाल, ज्ञानी/ झाबुआ, इंदर/ कालू, रामेश्वर/ जीवन, हरदास, जिठउ, तेजप्रताप सिंह, भूलन सिंह, कोदू के कपिलधारा कूप के लिए 28 लाख  95 हजार रूपए की राशि प्रदान की गई थी। उक्त राशि में से 15 लाख 66 हजार रूपए का योजनाओं के तहत निर्देशों का पालन करते हुए खर्च न कर बेइमानीपूर्वक व्यय किया गया। 

 

Created On :   12 May 2018 5:25 PM IST

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