सरकारी राशि के गबन पर सरपंच-सचिव सहित 3 को 7 साल की कैद

seven year of  imprisonment to a sarpanch, and secretary
सरकारी राशि के गबन पर सरपंच-सचिव सहित 3 को 7 साल की कैद
सरकारी राशि के गबन पर सरपंच-सचिव सहित 3 को 7 साल की कैद

डिजिटल डेस्क, कटनी। जिले की ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम पंचायत खाम्हा की महिला सरपंच, सचिव और पूर्व सरपंच को शासकीय राशि के गबन का दोषी पाते हुए चतुर्थ अपर सत्र जज एसके श्रीवास्तव द्वारा 7-7 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की राशि अदा न करने पर प्रत्येक आरोपी को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास अलग से भुगतना पड़ेगा। 

ये है पूरा मामला

मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत खाम्हा में पंचायत के खाते में 28 लाख रूपए जमा कराए गए थे। जिसका ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच कोदूलाल पिता गुलजारी लाल कोल 59 वर्ष निवासी खाम्हा वर्तमान सरपंच लीला बाई पत्नि पंचमलाल चौधरी 42 वर्ष निवासी खाम्हा तथा सचिव महेंद्र सिंह पिता सुशील सिंह ठाकुर 28 वर्ष निवासी करही थाना उमरियापान द्वारा बिना मूल्यांकन के नियमविरूद्ध तरीके से 17 लाख 33 हजार 856 रूपए का आहरण ग्राम पंचायत खाते से कर लिया गया। जिसकी स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। जिस पर सीईओ जनपद ढीमरखेड़ा द्वारा लिखित शिकायत उमरियापान थाने में दिए जाने पर उमरियापान पुलिस द्वारा तीनों के विरूद्ध धारा 409,34 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में प्रस्तुत किया था। 

महिला तथा वृद्ध होने पर मांगी रियायत
कोर्ट में लोक अभियोजक उक्त तीनों आरोपियों द्वारा 1 सितम्बर 09 से 18 दिसम्बर 11 तक की अवधि दौरान शासकीय राशि के गबन करने प्रमाणित करने में सफल रहा। जिस पर चतुर्थ अपर सत्र जज द्वारा तीनों आरोपियों को 7-7 साल कठोर कैद व 5-5 लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त पक्ष द्वारा महिला सरपंच एवं पूर्व सरपंच की उम्र के चलते रियायत की मांग की गई। जिसे जज द्वारा ठुकरा दिया गया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Created On :   7 Oct 2017 11:04 PM IST

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