- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- उमरिया
- /
- महंगी पड़ी लापरवाही, रजिस्ट्रेशन...
महंगी पड़ी लापरवाही, रजिस्ट्रेशन टैक्स जमा न करने पर लाइसेंस रद्द
डिजिटल डेस्क,उमरिया। जीएल होंडा संचालक पिछले कई महीनों से वाहनों को बेचने के बाद 6-8 माह तक पंजीयन टैक्स जमा नहीं कर रहा था। इस बारे में संचालक को परिवहन विभाग ने नोटिस भी भेजा। नोटिस के बाद भी कोई माकूल जवाब न मिलने पर व्यापार एक माह (28 अगस्त से 28 सितंबर तक) के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस अवधि में दुकान संचालक न तो दुकान खोलेगा, न ही कोई वाहन बेच सकेगा।
दरअसल टैक्सी चोरी की लगातार शिकायत के बाद परिवहन विभाग ने यह कार्रवाई की है। नियमानुसार वाहन एजेंसी से खरीददार को बिना पंजीयन वाहन बेचने का अधिकार नहीं है। बिना पंजीयन सड़क में ऐसे वाहन अवैध की श्रेणी में आते हैं। इस संबंध में एजेंसी संचालक के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन व अन्य शिकायतें हुई हैं। प्रकरण के संबंध में परिवहन विभाग ने जांच की। जांच में मिले रिकॉर्डों से पता चला कि जीएल होंडा संचालक कई माह से वाहन बिक्री उपरांत 6-8 माह तक पंजीयन टैक्स जमा नहीं कर रहा था।
एक माह में कम से कम 25-30 गाड़ियों की औसत बिक्री होती है। संचालक ने उपभोक्ताओं से 8-10 हजार रुपए पंजीयन के नाम पर वसूले थे। यानि माह में तीन लाख रुपए जबरन उपभोक्ता को अंधेरे में रखकर लिए जाते थे। इस संबंध में जब कार्यालय से पैनाल्टी वसूली के लिए नोटिस जारी हुआ। फिर भी संबंधित फर्म ने प्रशासनिक नियमों की अनदेखी की। केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत नियम 42 में उल्लंघन पाया गया। इसके फलस्वरूप कार्रवाई सुनिश्चित की गई।
उमरिया RTO रमा दुबे का कहना है कि लगातार शिकायतों के बाद जांच में अवैध कारोबार की पुष्टि हुई है। मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन स्वारुप जीएल होंडा संचालक का व्यापार एक माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। उपभोक्ता इस दौरान कोई वाहन खरीदी न करें। भविष्य में टैक्स जमा न करने पर अन्यों पर भी कार्रवाई हो सकती है।
Created On :   30 Aug 2017 2:07 PM IST