2 सितम्बर को डोल ग्यारस और बकरीद दोनों होने पर दोपहर तक ही खुले रहेंगे बूचड़खाने

Slaughterhouses will remain open till 12pm on Sept. 2
2 सितम्बर को डोल ग्यारस और बकरीद दोनों होने पर दोपहर तक ही खुले रहेंगे बूचड़खाने
2 सितम्बर को डोल ग्यारस और बकरीद दोनों होने पर दोपहर तक ही खुले रहेंगे बूचड़खाने

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य के नगरीय विकास और आवास विभाग के सचिव विवेक अग्रवाल ने आदेश जारी कर कहा है कि आगामी 2 सितम्बर को डोल ग्यारस और बकरीद एक साथ होने के कारण प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत पूर्वान्ह यानी दोपहर 12 बजे तक ही पशुवध खुले रह सकेंगे और मांस बिक्री की दुकानें बाद बंद रहेंगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

गौरतलब है कि राज्य शासन ने 18 मई 1990 और 3 अप्रैल 2007 को निर्देश जारी किये थे कि विशिष्ट अवसरों में नगरीय सीमा के अंतर्गत पशुवध गृह बंद रहेंगे और मांस की दुकानों से बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। चूंकि इस बार डोल ग्यारस और बकरीद एक ही दिन 2 सितम्बर 2017 को पड़ रही है इसलिये राज्य शासन ने पूर्वान्ह तक उक्त आदेश से छूट प्रदान की है। हालांकि उक्त ताजा आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बकरीद के दिन घरों में बकरे की होने वाली कुर्बानी पर पूर्वान्ह के बाद रोक रहेगी या नहीं। सिर्फ पशुवध गृह और मांस की दुकानों से बिक्री पूर्वान्ह के बाद बंद होने के बारे में जानकारी दी गई है।

Created On :   1 Sept 2017 12:12 AM IST

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