लायसेंस लेकर पार्टी में खूब छलकाओ जाम, प्रदेश सरकारने तैयार किया पोर्टल

Spill jam in the party by taking license, state government prepared portal
लायसेंस लेकर पार्टी में खूब छलकाओ जाम, प्रदेश सरकारने तैयार किया पोर्टल
लायसेंस लेकर पार्टी में खूब छलकाओ जाम, प्रदेश सरकारने तैयार किया पोर्टल


डिजिटल डेस्क कटनी। राज्य शासन द्वारा घरों, पार्टी, लॉन एवं होटलों में निजी कार्यकमों, विवाह कार्यक्रमों में मदिरा परोसने के संबंध में एक दिवसीय विदेशी मदिरा लाईसेन्स आवेदन प्राप्ति एवं निराकरण के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पेार्टल तैयार कराया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आमजन विवाह एवं निजी कार्यक्रमों में मदिरा परोसने एफएल-5 के लाईसेन्स हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अनुमति के लिये कार्यक्रम दिनांक से कम से कम 4 दिन पूर्व करना होगा। जिला आबकारी अधिकारी कटनी अनिल जैन ने बताया कि जिले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के सामान्य प्रयोजन के नियम.1 के अन्तर्गत आपत्ति रहित स्थल पर एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राजमार्ग से निर्धारित दूरी के प्रस्तावित स्थान के लिये ही एफएल.5 के लाईसेन्स स्वीकृत किये जा सकेंगे। कार्यक्रम में परोसी जाने वाली विदेशी मदिरा कार्यक्रम स्थल के निकटतम विदेशी मदिरा दुकानों से क्रय किया जाना अनिवार्य होगा। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया है कि वर्ष की समाप्ति 31 दिसम्बर एवं नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बिना लाईसेन्स लिये अवैध रुप से मदिरा परोसने और विक्रय करने वालों के
खिलाफ मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कार्यवाही की जायेगी। इस नए नियमों के तहत ही अब आयोजन में शराब पीने की छूट रहेगी। यदि नियमों की अनदेखी हुई तो विभाग कार्यवाही करेगा।

Created On :   27 Dec 2020 12:04 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story