MP : अब प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी पर लोकपाल रखेगा नजर, होगी नियुक्ति

State Government will appoint Lokpal in each University of the state
MP : अब प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी पर लोकपाल रखेगा नजर, होगी नियुक्ति
MP : अब प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी पर लोकपाल रखेगा नजर, होगी नियुक्ति

डिजिटल डेस्क,भोपाल। छात्र-छात्राओं की विभिन्न शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु अब राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में ओमबुड्समेन यानि लोकपाल की नियुक्ति करेगी। लोकपाल वह व्यक्ति होगा जो एक न्यायाधीश रहा होगा, जो जिला न्यायाधीश से निचले पद का नहीं होगा अथवा एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर होगा जिसके पास प्रोफेसर के रुप में 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव होगा।

ऐसा लोकपाल एक अंशकालिक अधिकारी होगा जिसे तीन वर्ष के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक इनमें से कार्यभार संभालने की तिथि से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाएगा तथा उसे उसी विवि में एक सत्र के लिए भी नियुक्त किया जा सकेगा। ऐसे नियुक्त किए गए लोकपाल को यात्रा व्यय की पूर्ति के अतिरिक्त प्रतिदिन सुनवाई के लिए 3 हजार रुपए का शुल्क विवि द्वारा दिया जाएगा। 

सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर आवेदन-पत्र अपलोड कर दिया है तथा 31 जनवरी 2018 तक ये आवेदन पात्र व्यक्ति उच्च शिक्षा विभाग के वल्लभ भवन भोपाल स्थित अपर मुख्य सचिव के कार्यालय में जमा करा सकेंगे। राज्य सरकार ने यह कार्रवाई विश्वविद्यालयों में यूजीसी शिकायत निवारण विनियम 2012, यूजीसी एक्ट 1956 तथा मप्र विवि अधिनियम 1973 के तहत स्थापित समस्त पराम्परिक विश्वविद्यालयों, शेष पृथक-पृथक अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों एवं मप्र निजी विवि स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2007 के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति हेतु की है। गौरतलब है कि हाल ही में भोपाल के नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट में वहां के डायरेक्टर के खिलाफ छात्र एवं छात्राओं ने लम्बा आंदोलन चलाया हुआ है।

Created On :   26 Dec 2017 7:38 PM IST

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