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जमीन मामले में अंजुमन इस्लामिया ट्रस्ट को मिला स्थगन
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कटनी जिला अस्पताल के सामने अंजुमन इस्लामिया प्रबंधन द्वारा लीज शर्तों का उल्लंघन कर ट्रस्ट की जमीन का व्यवसायिक उपयोग करने के मामले में प्रशासन द्वारा लीज निरस्त करने के आदेश पर जबलपुर संभाग के कमिश्नर ने रिकार्डों की तलबी तक के लिए आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने अंजुमन इस्लामिया प्रबंधन की कब्जा सौंपने की मियाद समाप्त होने के बाद स्थगन के लिए दो दिन की मोहलत दी थी।
नजूल तहसीलदार नन्हेलाल वर्मा द्वारा ट्रस्ट को परिसर रिक्त करने के लिए मोहलत देने के बाद जबलपुर कमिश्नर ने अधीनस्थ कोर्ट के रिकार्ड पहुंचने तक आंशिक राहत दी है। गौरतलब है कि कलेक्टर कोर्ट द्वारा 4 जुलाई को फैसला देते हुए 30 दिन के अंदर जमीन को मूल स्वरूप में वापस करने का आदेश पारित किया था। कलेक्टर के कोर्ट के आदेश की मियाद खत्म होने के बाद जमीन सरकारी मद में दर्ज करने के साथ कब्जा वापस करने का अल्टीमेटम दिया गया था।
Created On :   24 Aug 2017 1:46 PM IST