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टेंडर की शर्तें बदलने पर होगी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क,भोपाल. नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग में टेंडर की शर्तों को बदलने पर निकायों के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हाल ही में नगरीय प्रशासन सचिव सचिव विवेक अग्रवाल ने इस बारे में निर्देश दिए हैं। आयुक्त कार्यालय से सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को हिदायत जारी की है कि टेंडर की शर्तों में बदलाव करने पर निकाय के संबंधित प्रभारी इंजीनियर एवं अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट किया गया है कि नगरीय निकायों के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं में टेंडर बुलाने एवं प्रबंधन पर दो साल पहले ही स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, जिनमें मानक निविदा प्रपत्र भी जारी किये गये थे। इन निर्देशों के बाद मानक निविदा प्रपत्र में निर्धारित शर्तें, आईटीबी या क्वॉलिफिकेशन की शर्तें बदलने का अधिकार नगरीय निकायों को नहीं है। लेकिन कुछ नगर निगमों में निविदा आमंत्रण करते समय मानक निविदा शर्तों में बदलाव किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से क्वालिफिकेशन शर्तों में परिवर्तन किया गया है।
Created On :   6 July 2017 8:09 AM IST