मुख्यमंत्री ने किया प्रस्ताव का अनुमोदन नए वाहन पर पुराने नम्बर रीटेन करने के लिए शुल्क घटेगा!

The Chief Minister approved the proposal, the fee will be reduced for retaining the old number on the new vehicle!
मुख्यमंत्री ने किया प्रस्ताव का अनुमोदन नए वाहन पर पुराने नम्बर रीटेन करने के लिए शुल्क घटेगा!
मुख्यमंत्री ने किया प्रस्ताव का अनुमोदन नए वाहन पर पुराने नम्बर रीटेन करने के लिए शुल्क घटेगा!

डिजिटल डेस्क | मुख्यमंत्री ने किया प्रस्ताव का अनुमोदन नए वाहन पर पुराने नम्बर रीटेन करने के लिए शुल्क घटेगा। प्रदेश में नए दुपहिया एवं अन्य वाहनों पर पुराने रजिस्ट्रेशन नम्बर (पंजीयन क्रमांक) को रीटेन करना अब सस्ता हो जाएगा। राज्य सरकार ने नए वाहन पर पुराने नम्बर रीटेन के लिए निर्धारित शुल्क घटाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के तहत विभागीय अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

प्रस्ताव के अनुसार, यदि दुपहिया वाहनों में पुराने यान का पंजीयन क्रमांक नए यान पर रीटेन किया जाना है और वर्तमान पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 अथवा 0786 है, तो इसको रीटेन करने के लिए निर्धारित शुल्क 10,000 रूपये देय होगा। दुपहिया वाहन पर उपरोक्त विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित शुल्क राशि 10,000 रूपये को घटाकर 5,000 रूपये किया जाएगा।

संशोधन प्रस्ताव के अनुसार, दुपहिया से भिन्न वाहनों के लिए पुराने यान के पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 अथवा 0786 को नए यान पर रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रूपये के स्थान पर शुल्क राशि 51,000 रूपये प्रस्तावित की गई है।

इसी प्रकार, दुपहिया से भिन्न वाहनों पर उपरोक्त विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रूपये के स्थान पर शुल्क राशि 21,000 रूपये की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को वाहन नम्बर रीटेन करने के अवसर देने के लिए रीटेनशन शुल्क कम करने का यह निर्णय लिया है।

Created On :   1 April 2021 8:13 AM GMT

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