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गरीबों को अब तक नहीं मिला खाद्यान्न, मचा हंगामा -अधिकारियों ने कहा अनाज ही नहीं
डिजिटल डेस्क कटनी। लॉक डाउन अवधि में गरीबों के लिए घोषित राहत हवा-हवाई साबित हो रही है। लॉक डाउन-2 के 14 वें दिन तक ग्रामीण क्षेत्रों के बगैर पात्रता पर्ची वाले परिवारों को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। शासन ने पांच किलो खाद्यान्न प्रति सदस्य आवंटित करने के निर्देश दिए थे। खाद्य शाखा ने 10 अप्रैल को जिले के 11179 परिवारों के लिए आवंटन के लिए आदेश भी जारी कर दिया था। 18 दिन बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिला। ग्रामीण क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में ऐसे उपभोक्ताओं को बैरंग लौटाया जा रहा है। खाद्यान्न को लेेकर कटनी ब्लाक के ग्राम हीरापुर कौंडिय़ा में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा मचाया। बगैर पात्रता पर्ची वाले गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिलने पर मंगलवार को जागरूक लोगों ने जब विक्रेता से पूछताछ की तो उसने साफ जवाब दिया कि ऐसे परिवारों के लिए आवंटन ही जारी नहीं किया गया है। अब अधिकारी जवाब दे रहे हैं कि स्टॉक में अनाज ही नहीं है तो क्या बांटेंगे।
ग्रामीणों के विरोध पर पहुंचे अधिकारी-
ग्रामीणों के विरोध की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार रवीन्द्र पटेल पुलिस बल के साथ हीरापुर कौंडिय़ा पहुंचे। लोगों ने जब 10 अप्रैल को कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा से जारी आदेश के अनुसार खाद्यान्न वितरण की मांग तो नायब तहसीलदार ने असमर्थता जताते हुए कहा कि कटनी ग्रामीण तहसील के लिए केवल दस क्विंटल चावल आवंटित हुआ है। ग्राम पंचायत हीरापुर कौंडिय़ा के सचिव अजय तिवारी ने बताया कि उन्हे खाद्य शाखा से उपभोक्ताओं को कोई सूची नहीं मिली है। वहीं खाद्य विभाग के अनुसार हीरापुर कौंडिय़ा में 34 हितग्राहियों की सूची जारी की गई थी, जिनमें 21 को खाद्यान्न वितरित हो चुका है और शेष की पर्चियां ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी की जा रही हैं।
11 हजार से अधिक को मिलना है शासन-
जिला आपूर्ति अधिकारी पी.के.श्रीवास्तव के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शासन ने श्रेणियां निर्धारित की है, जिन्हे रियायती दर पर राशन दिया जाता है किन्तु समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर उक्त श्रेणियों के अलावा कटनी जिले के 11179 ऐसे हितग्राही हैं जिन्हे वर्तमान में पात्रता नहीं है लेकिन उन्हे राशन की आवश्यकता है। ऐसे हितग्राहियों की सूची पोर्टल अपलोड की गई है। इस सूची के हितग्राहियों को चार किलोग्राम गेहूं एवं एक किलो चावल प्रति सदस्य के मान से वितरण किया जाना है। इसके लिए 167.38 मीट्रिक टन गेहूं एवं 41.85 मीट्रिक टन चावल का आवंटन प्रदाय किया गया है। हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायतों एवं उचित मूल्य दुकानों में भेजकर वितरण के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग के अनुसार यह सूची ग्राम पंचायत भवनों एवं उचित मूल्य दुकानों में चस्पा करने और गांव में मुनादी कराकर सूचना देने भी विक्रेताओं को कहा गया है।
Created On :   29 April 2020 7:14 PM IST