जयपुर: अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय मूल विभाग में पद रिक्त नहीं होने पर नियुक्ति के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
जयपुर: अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय मूल विभाग में पद रिक्त नहीं होने पर नियुक्ति के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार

डिजिटल डेस्क, जयपुर। अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय मूल विभाग में पद रिक्त नहीं होने पर नियुक्ति के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को जल्द नियुक्ति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने एक संवेदनशील निर्णय किया है। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति नियमों के उस प्रावधान को समाप्त करने के निर्देश दिए हैं जिसके कारण मृत कार्मिक के मूल विभाग में पद रिक्त नहीं होने पर उसके आश्रित के आवेदन को दो साल तक के लिए लंबित रखा जाता था और दो साल बाद भी पद रिक्त नहीं होता है तो किसी अन्य विभाग में नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की जाती थी। इस नियम के कारण मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ता था, क्याेंकि जिस कार्मिक की मृत्यु के कारण वह नियुक्ति चाहता है उसके मूल विभाग में पद रिक्त नहीं है। श्री गहलोत ने अब इस प्रावधान को समाप्त करने के साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि मृत कार्मिक के मूल विभाग में नियुक्ति योग्य पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में उसके आश्रित को जल्द नियुक्ति देने के लिए आवेदन पत्र कार्मिक विभाग को अग्रेषित किया जाए। कार्मिक विभाग आवेदक की पात्रता के आधार पर किसी अन्य विभाग में रिक्त पद पर जल्द नियुक्ति देने की कार्यवाही करेगा। 52 प्रकरणों में दी शिथिलता मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्मिक की मृत्यु के उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति के लिए देरी से आवेदन तथा आयु सीमा में छूट के 52 प्रकरणों में मृतक कार्मिक के आश्रितों को शिथिलता प्रदान की है। श्री गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक राज्य कर्मचारियों के परिवारों को सम्बल मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि सरकारी कार्मिक की मृत्यु के बाद आश्रित को 90 दिवस के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करना होता है। इसके अतिरिक्त, आश्रित के नाबालिग होने की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर और अधिकतम 40 वर्ष की आयु तक आवेदन करने का प्रावधान है। श्री गहलोत ने 46 प्रकरणों में मृत्यु दिनांक से 90 दिन की अवधि निकल जाने तथा आयु सीमा के 6 प्रकरणों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवेदकों को नियमों में शिथिलन प्रदान कर राहत दी है। विगत 22 महीनों में अनुकंपा नियुक्ति के 584 प्रकरणों में शिथिलन देकर नियुक्ति दी गई है।

Created On :   14 Oct 2020 2:55 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story