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प्रेमी ही निकला नवविवाहिता का हत्यारा, चंदिया पुलिस ने किया खुलासा

डिजिटल डेस्क उमरिया/चंदिया। चंदिया पुलिस ने अखड़ार निवासी नवविवाहिता की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस अनुसार किरण कोल की हत्या प्रेमी प्रदीप उर्फ अजय सिंह (19) ने की थी। हत्या कारण मृतिका द्वारा लड़के पर शादी करने का दबाव डालना बताया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है। मारने से पहले उसे समझाया जब नहीं मानी तो कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई।
जमीन खोदकर निकाला शव-
थानाप्रभारी एमएल वर्मा ने बताया बीते शनिवार को नव विवाहिता किरण कोल के परिजनों ने बेटी की हत्या की सूचना दी थी। कुंवर सिंह के बगीचे में चूड़ी और दुपट्टा से उसकी पहचान की थी। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से स्थानीय कुंवर सिंह के खेत से लापता नवविवाहिता को जमीन से खोदकर बाहर निकाला। शव मिलते ही कई संदेहियों से पूछताछ हुई। शक के आधार पर आरोपी प्रेमी प्रदीप उर्फ अजय सिंह पिता कुंवर सिंह उम्र 19 वर्ष से पूछताछ की और हत्याकाण्ड का खुलासा हुआ।
विवाह करने का बना रही थी दबाव-
पुलिस अनुसार आरोपी प्रेमी ने बताया नवविवाहिता और उसके बीच प्रेम संबंध थे। मृतिका युवक से विवाह करने दबाव बना रही थी। 17 मई को मृत नवविवाहिता का विवाह होने के बाद जब 22 तारीख को मायके पहुंची, तो दोनों की बात हुई, जिसमे आरोपी प्रेमी ने जेवरात आदि लेकर देर रात घर से निकलने की बात कही। जिसमे मृतिका तैयार हो गई। दूसरी ओर हत्या के इरादे से तैयार आरोपी प्रेमी ने मारकर दफनाने के लिए 3 दिन पहले से गड्ढा तैयार कर रखा था। मारने से पहले उसे समझाया जब नहीं मानी तो कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। पुलिस इस मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 201 का प्रकरण पंजीबद्ध कर मंगलवार को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।