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तीन तलाक बोलकर आधी रात को पत्नी को निकाला घर से बाहर - पति पर अपराध दर्ज
डिजिटल डेस्क उमरिया । पाली थाना अंतर्गत महिला के साथ घरेलू विवाद का मामला सामने आया है। पीडि़ता का आरोप है कि उसका पति पिछले छह माह से उसे प्रताडि़त कर रहा है। यही नहीं एक दिन तो उसने घर में तालाबंदी कर तीन बार तलाक कहते हुए घर से निकाल दिया। तीन माह प्रयास के बाद भी जब वह नहीं पसीजा तो पीडि़ता ने कानून की शरण ली। पुलिस तक मामला पहुंचने पर युवक के विरुद्ध मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक-2019 के तहत अपराध कायम कर विवेचना आरंभ कर दी गई है। संभावना जताई जा रही है कि महिला अधिकार संरक्षण के इस कानून को बनने के बाद इसके तहत जिले में यह पहला अपराध दर्ज किया गया है।
ये है मामला- पुलिस से की शिकायत में पीडि़त ने बताया है कि 2006 में उसका विवाह हबीब बक्श पिता खुदा बक्श निवासी पाली के साथ धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक हुआ था। हबीब की पहली पत्नी का निधन हो गया था। यह उसकी दूसरी शादी थी। तकरीबन 12-13 साल तक वैवाहिक जीवन सामान्य था। जनवरी 2019 से रिश्तों में खटाश आई। हबीब उस पर चारित्रिक तंज कसते हुए गाली गलौज व मारपीट करने लगा। यही नहीं एक जुलाई 2019 को उसने घर में तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। पीडि़ता तीन माह तक लोकलाज के डर से हालात सामान्य होने का इंतजार करती रही। कहीं से उसे आस न दिखने पर उसने कानून का सहारा लिया। पाली थाना में घटनाक्रम की शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत अपराध दर्ज कर दिया। घटना के संबंध में थाना प्रभारी राजेश चंद मिश्रा का कहना है कि पीडि़ता की शिकायत पर अपराध कायम हुआ है। विवेचना की जा रही है।
Created On :   15 Oct 2019 2:52 PM IST