उमरिया निकाय का होगा विस्तार, HC के तलब पर उपसचिव ने जारी किए निर्देश

Will be increase of umaria nikaay, high court odered
उमरिया निकाय का होगा विस्तार, HC के तलब पर उपसचिव ने जारी किए निर्देश
उमरिया निकाय का होगा विस्तार, HC के तलब पर उपसचिव ने जारी किए निर्देश

भास्कर न्यूज उमरिया । पांच साल से ठण्डे बस्ते में चल रही वार्ड परसीमिन प्रक्रिया अब हाईकोर्ट की दखल के बाद फिर शुरू हुई है। दायर याचिका में आरोपित किया गया था कि दो बार परिषद में प्रस्ताव पास होने के बाद भी चुनावी फायदे के लिए प्रक्रिया टाली जा रही थी। इस बीच गठन के बाद से हर साल वार्डों में जनसंख्या का अंतर बढ़ता रहा था जबकि नियमानुसार 10-15 फीसदी जनसंख्या का अनुपात दो वार्डों के बीच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने सरकार को तलब किया और भोपाल से उपसचिव ने कलेक्टर को परसीमन के लिए पत्र जारी किया है।
15 वार्ड में 33 हजार से अधिक जनसंख्या
जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार उमरिया शहर के 15 वार्डों में कुल जनसंख्या 33,114 दर्ज की गई है। इनमे कुछ वार्ड तो ऐसे हैं, जहां दो से तीन हजार आबादी है। वहीं कुछ वार्ड महज 8-9 सौ में सीमित है। नगर पालिका अधिनियम के तहत नियमानुसार दो वार्डों के बीच आबादी का अंतर 10-15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। नगर पालिका में सर्वाधिक बड़े वार्ड खलेशर, जमुनिहा तथा चपहा नौ एवं सबसे छोटा वार्ड क्रमांक पांच आता है। इसी तरह बड़े वार्डों में एक, तीन तथा छोटे में 8 व 12 शामिल हैं।
दो बार टल चुका है विस्तार
जानकारी के मुताबिक जनसंख्या के समान अनुपात को नगर सरकार में बराबर का प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए 2006 तथा 2016 में बकायद परसीमन के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। यानि कांग्रेस व भाजपा के सत्ता में रहते हुए यह मौका मिला लेकिन दोनों केवल वोट बैंक की राजनीति में मशगूल रहीं। यही कारण रहा कि मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सरकार को तलब किया और भोपाल से परसीमन स्वीकार पर पुन: प्रक्रिया शुरू हुई।
नागरिक मंच ने उठाया था मामला
जिला नागरिक मंच उमरिया द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में पेश जनहित याचिका के तहत मध्यप्रदेश शासन ने उमरिया नगर पालिका में नवीन वार्ड बनाए जाने के आदेश दिए हैं। पुष्पराज सिंह एडवोकेट जिला नागरिक मंच उमरिया ने बताया कि परिषद द्वारा संकल्प पास कर वार्डो को नही बढ़ाया जा रहा था। जुलाई 17 में एक बार पुन: वार्डों के बढ़ाये जाने का पत्र कलेक्टर, सीएमओ उमरिया को दिया गया। सकारात्मक कार्यवाही नही होने पर अक्टूबर में जनहित याचिका हाई कोर्ट जबलपुर में पेश किया। परिषद उमरिया में वार्डो का विस्तार जनहित में लोगों के भावना के लिए बहुत जरूरी था। पुष्पराज सिंह और राजेश प्रताप सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने संतोष प्रकट किया है।
(जनगणना 2011 अनुसार उमरिया )
कुल जनसंख्या    -    33,114
हिन्दू        -    91.51 (प्रतिशत)
मुस्लिम    -    7.53
क्रिस्चन    -    0.36
सिक्ख, बौद्ध
जैन व अन्य    -    0.52 (प्रतिशत)       
इनका कहना है
परसीमन के लिए हमने कोर्ट से समय मांगा था। स्वीकृत मिलने पर नगर पालिका को कार्यवाई के लिए लिखा है। जल्द ही प्रक्रिया का प्रकाशन कर दावा आपत्ति सहित अन्य कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।
देवेन्द्र सिंह, पीओ, डूडा उमरिया।

 

Created On :   18 Dec 2017 1:10 PM IST

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