रुपये के लेन-देन पर केरोसिन डालकर महिला को जलाने वाले को उम्र कैद

Woman burnt by imposing kerosene on transaction of Rs. Life imprisonment
रुपये के लेन-देन पर केरोसिन डालकर महिला को जलाने वाले को उम्र कैद
रुपये के लेन-देन पर केरोसिन डालकर महिला को जलाने वाले को उम्र कैद


डिजिटल डेस्क कटनी। जिला न्यायालय के सत्र न्यायाधीश ने महिला को केरोसिन डालकर जलाने वाले आरोपी अश्वनी उर्फ संजू लाला पिता प्रकाश श्रीवास्तव निवासी बहोरीबंद बचैया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी को पांच रुपए का अर्थदण्ड जमा होगा। लोक अभियोजक रजनीश सोनी ने मृतिका की ओर से पैरवी की। मामला संक्षेप में इस प्रकार है। 15 सितम्बर 2016 को मायाबाई राय पिता स्व. त्रिलोक राय रात में दस बजे अपने घर में जल गई थी। 19 सितम्बर को मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। अगले दिन पुलिस ने घटना स्थल पर गवाहों के बयान लिए। साथ में मृतिका के सिर के जले हुए बाल, चूडिय़ा, एक माचिस और अन्य सामग्री जब्त की। घटना स्थल पर साक्षी के रुप में मौजूद मृतिका की बेटी ने बताया कि रात के दस बजे उसकी मां माया बाई और गांव का रहने वाला अश्वनी के बीच पैसे को लेकर लड़ाई हुई थी। उसी दौरान आरोपी संजू ने उसकी मां को मारा और मिट्टी तेल डालकर मां के ऊपर आग लगा दिया। बेटी के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 02 का धारा कायम करते हुए चालान न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को सजा सुनाई गई।
पति, सास-ससुर को आजीवन कारावास-
जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने एक अन्य मामले में महिला को जिंदा जलाने पर आरोपी पति हेमंत उपाध्याय, ससुर रामजी और सास सुदामा बाई सभी निवासी मवई थाना स्लीमनाबाद को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। साथ में तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शासन की ओर से लोक अभियोजक शैलेन्द्र नगोत्रा ने पैरवी की। संक्षेप में घटना इस प्रकार है। 6 दिसम्बर 2012 की महिला नीरजा उपाध्याय की जली हुई लाश घर में मिली थी। जिसमें मायके पक्ष के लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल की मांग को लेकर मृतिका को ससुराल पक्ष के लोग परेशान कर रहे थे। विवेचना के आधार पर पुलिस ने ा मामला कायम करते हुए चालान न्यायालय पेश किया। जहां से आरोपियों को सजा सुनाई गई।

Created On :   14 Dec 2019 2:41 PM IST

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