युवती से बांधवगढ़ में रेप का मामला निकला फेक, प्रापर्टी डीलिंग का था मामला

Woman raped in bandhavgarh was fake case, it was Case of property dealing
युवती से बांधवगढ़ में रेप का मामला निकला फेक, प्रापर्टी डीलिंग का था मामला
युवती से बांधवगढ़ में रेप का मामला निकला फेक, प्रापर्टी डीलिंग का था मामला


डिजिटल डेस्क उमरिया। इंदौर निवासी 23 वर्षीय युवती के साथ बांधवगढ़ में दुराचार का मामला प्रापर्टी हथियाने की लालच में रचा गया था। 23 नवंबर को हुई घटना में डेढ़ माह बाद पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इंदौर में प्रापटी मालिक की शिकायत पर छह आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ है।
इंदौर जिले के लसूडिय़ा थाना प्रभारी राजेन्द्र सोनी के मुताबिक धरमपाल उर्फ राजू टेकचंदानी पिता गोविंद टेकचंदानी (64) निवासी गुलमर्ग इंदौर का रहने वाला है। वर्ष 2009 में आरोपी निखिल कोठारी के साथ उसकी पहचान हुई। फिर फरियादी की संस्था सूर्य शक्ति गृह निर्माण की भूमि पर बिल्डिंग बनाकर देने का अनुबंध हुआ। तीन साल में निर्माण के बाद बिल्डिंग का 53 प्रतिशत मालिक फरियादी तथा 47 प्रतिशत निखिल को मिलना था। अनुबंध के मुताबिक अभी तक कार्य पूर्ण न होने से विवाद बढ़ा और फिर मारपीट और आगे की कहानी गढ़ी गई।
पहले भी हुआ था विवाद
मार्च-अप्रैल 2017 में दोनों के बीच विवाद बढ़ा और मो. अली नाम के व्यक्ति ने निखिल व राजू के विरुद्ध 10 फ्लैट फिनिशिंग का अनुबंध तोडऩे की बात पर पुलिस से शिकायत कर दी। किसी कदर फ्लैट को लेकर तीनों में समझौता हुआ हो गया। फिर 20 नवंबर को मो. अली के जेल जाने की झूठी खबर देकर फरियादी राजू को निखिल व उसके साथियों ने अपने पास बुलाया। कट्टे की नोकर पर हाथ, पैर बांधकर मारपीट की। इसी दौरान बंधकर बनाकर पांच आरोपी मिलकर उसे इंदौर से उमरिया बांधवगढ़ लेकर आ आये।
उमरिया पुलिस के इंदौर पहुंचने पर खुली परतेें
फरियादी के मुताबिक उमरिया बांधवगढ़ के जंगल में आरोपियों ने किसी रिश्तेदार के शिकार के लिए बंदूक के बहाने रखा था। 23 नवंबर की सुबह जब फरियादी की नींद खुली तो मो. अली ने राजू को कार से वापस भेजने की बात कहने लगा। इस बीच उसके बच्चे व परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिर रास्ते में 23-24 वर्षीय लड़की के साथ आरोपियों ने उसकी फोटो खींच ली। ब्लैकमेल करते हुए  सूर्य शक्ति संस्था के अधीकृत उपाध्यक्ष को फोन करवाकर इंदौर में रजिस्ट्रियां करवा ली। 24 नवंबर को राजू इंदौर अपने घर पहुंचा। तब तक आरोपी उमरिया में तीन व इंदौर में कुल 11 रजिस्ट्री अपने लोगों के नाम करवा चुके थे। इसी बीच 28 को निखिल व मो. अली का मोबाइल उठना बंद हो गया। यहां 3 दिसंबर को उमरिया पुलिस राजू के घर पहुंच गई। तब जाकर पता चला आरोपियों ने उसके खिलाफ 376 की झूठी शिकायत करवा दी है। 15 जनवरी को गृहमंत्री, डीजीपी से शिकायत पर लहसुड़ा थाने में अपराध दर्ज हुआ है।
इनका कहना है
मोहम्मद अली, निखिल कोठारी, प्रमोद, मेहमूद, गुड्डा व एक अन्य के विरुद्ध 365, 342, 343, 347, 384, 386, 506, 34, 1203 का अपराध दर्ज हुआ है।
राजेन्द्र प्रसाद सोनी, टीआई लहसुड़ा इंदौर।

 

Created On :   17 Jan 2018 2:09 PM IST

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