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एमपी में पुलिस भर्ती में महिलाओं को शारीरिक मापदंडों में मिलेगी छूट

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्यप्रदेश में अब महिलाओं को पुलिस में भर्ती होने के लिए शारीरिक मापदंड में छूट मिलेगी। रेडियो के जरिए प्रसारित होने वाले दिल से कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की घोषणा की। इसके साथ ही सीएन ने ऐलान किया कि महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना शुरू होगी।
"विधवा पेंशन में बीपीएल का बंधन खत्म"
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मन की बात" कार्यक्रम की तर्ज पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने "दिल से" कार्यक्रम की शुरुआत की है। रेडियो के जरिए सीएम शिवराज प्रदेश की जनता से रुबरु होते है। इसी कार्यक्रम के तहत सीएम शिवराज ने रविवार को हिलाओं से अपनी बात कही। इस दौरान सीएम ने कहा कि मध्यप्रदेश में विधवा पेंशन के लिए अब BPL (गरीबी रेखा से नीचे) का बंधन नहीं होगा। आयकरदाता महिला को छोड़कर सभी विधवा पेंशन के दायरे में आएंगी। इस योजना को लागू करने पर सरकार पर पांच सौ करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।
सीएम शिवराज कार्यक्रम के दौरान कहा कि विधवा विवाह होने पर 2 लाख रुपए देने की योजना लागू की जाएगी। इसमें करीब 20 करोड़ रुपए का आर्थिक भार आ सकता है। मप्र में अभी 40 से 79 साल की विधवाओं को 300 स्र्पए प्रतिमाह और 80 साल की उम्र से ज्यादा की महिलाओं को 500 स्र्पए प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। करीब 9 लाख 50 हजार महिलाएं इस योजना के दायरे में हैं। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि BPL कार्डधारी का बंधन खत्म करने के बाद करीब 5-7 लाख महिलाएं योजना के दायरे में आ सकती हैं।
"लाडलियों के विकास के लिए तत्पर"
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बेटियों के स्वास्थ्य शिक्षा, आर्थिक सशक्तीकरण, स्वावलम्बन और कौशल विकास की जिम्मेदारी ली है। प्रदेश में 26 लाख लाडली लक्ष्मियां हैं। बाल विवाह बेटियों के साथ अन्याय है। महिलाओं को शासन के सूत्र सौंपने के सरकार के प्रयास जारी हैं। त्रि-स्तरीय पंचायतों में 2007 में आरक्षण का प्रतिशत 33 से बढ़ाकर 50 किया गया था। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के व्यापक उपाय किए गए हैं। मां-बहन और बेटियों का जीवन सुखमय बनाने के लिए राज्य सरकार कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखेगी।
"सख्त काननू बनाने का प्रस्ताव"
बलात्कारियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए विधानसभा में जल्द ही सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसमें छेड़छाड़ के अपराध के लिए 10 साल के सश्रम कारावास का प्रावधान भी कराया जाएगा। स्कूल और सिटी बसों में छेड़छाड़ की घटना को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगी बसों को ही परमिट दिए जाएगा।
Created On :   9 Oct 2017 9:26 AM IST