Panna News: पन्ना शहर के अंदर भारी वाहनों एवं ट्रैक्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध

पन्ना शहर के अंदर भारी वाहनों एवं ट्रैक्टर के प्रवेश पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार द्वारा पन्ना शहर के भीतर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहन एवं ट्रेक्टरों के प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी पूर्व में जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने के संबंध में सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है।

Panna News: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार द्वारा पन्ना शहर के भीतर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहन एवं ट्रेक्टरों के प्रवेश पर प्रतिबंध संबंधी पूर्व में जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करवाने के संबंध में सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है। पूर्व में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 24 सितम्बर 2024 को आदेश जारी कर पन्ना नगर के भीतर निर्धारित समयावधि के लिए आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छोडक़र शेष वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद अब भी शहर के अंदर भारी वाहन एवं बालू व सामान से भरे टे्रक्टर प्रवेश कर रहे हैं जिससे विभिन्न स्थानों पर जाम की स्थिति निर्मित होने के साथ आम जनता को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

Created On :   13 Jun 2026 3:51 PM IST

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