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Panna News: नीलामी के लिए २१२ करोड़ ४० लाख आरक्षित मूल्य जिले के आबकारी शराब ठेका, ठेका का नवीनीकरण नहीं, दस समूहों में विभाजित हुई जिले की ३९ शराब दुकानें

Panna News: मध्य प्रदेश शासन द्वारा आबकारी नीति २०२६ के जारी होने के साथ प्रदेश के साथ पन्ना जिले में आबकारी शराब ठेकों के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आबकारी विभाग द्वारा जारी की गई नई नीति की इस बार सबसे बडी खाशियत है कि शराब ठेकों के नवीनीकरण नहीं किया जाना है और नए सिरे से ई टेेन्डर कम ई-ऑक्सन की प्रक्रिया के माध्यम से आबकारी शराब ठेकों के निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी। आबकारी शराब ठेका वर्ष २०२५-२६ के मूल्य में ठेका वर्ष २०२६-२७ के लिए २० प्रतिशत वृद्धि के साथ आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। पन्ना जिले में आबकारी विभाग द्वारा आबकारी शराब ठेकों के निष्पादन के लिए जिले में स्थित कुल ३९ शराब दुकानों के कुल १० समूहों बनाए गए है। जिले में स्थित आबकारी विभाग देशी विदेशी कम्पोजिट कुल ३९ शराब दुकानों के १० समूहों का ठेका निष्पादन हेतु २० प्रतिशत मूल्य वृद्धि के साथ २१२ करोड़ ४० लाख रूपए आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। १० समूहों के लिए जो अलग-अलग आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है उस निर्धारित आरक्षित मूल्य से ही ई-टेन्डर और ई-ऑक्सन की कार्यवाही होगी। ई-टेन्डर और ई-ऑक्सन दोनों पर जिस पर भी मूल्य का टेन्डर अथवा ऑक्सन मूल्य होगा उसी शराब ठेकेदार की अनुज्ञप्ति प्राप्त होगी।
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आबकारी शराब ठेकों के निष्पादन के लिए २७ फरवरी से लाइव होगें आनलाइन टेन्डर
आबकारी शराब ठेका समूहों की नीलामी की पहले चरण की प्रक्रिया २७ फरवरी से शुरू हो जायेगी। २७ फरवरी को आबकारी विभाग ई-टेन्डर के लिए पोर्टल पर टेन्डर लाइव करेगा जिसे निर्धारित प्रक्रिया पूरी करते निविदाकर्ता इच्छुक ठेकेदार भरकर ०२ मार्च को शाम ०६ बजे तक अपलोड कर सकेगे। इसके साथ ही ०२ मार्च को शाम ०४ बजे से ई-ऑक्सन की ओपन बिड की कार्यवाही भी शुरू होगी। जिसमें शामिल ठेकेदार को बोली बढाने के लिए १५ मिनट की समय सीमा हर बार मिलेगी और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक बोली नहीं रूक जाती। ०२ मार्च को शाम ०७ बजे तक बिड होगी यदि बिड पूरी नही होती है तो अगले दिन ०३ मार्च को बिड शुरू होगी। बिड समाप्त होने पर आबकारी विभाग द्वारा उसी दिन आनलाइन ई-टेन्डर को ओपन किया जायेगा और आनलाइन बिड अथवा आनलाइन टेन्डर में लगी बोली जो सबसे अधिक होगी संबंधित ठेकेदार को अनुज्ञप्ति शराब ठेका २०२६-२७ अवधि ०१ अप्रैल २०२६ से ३१ मार्च २०२७ के लिए प्राप्त होगी।
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अब एकल ठेका नहीं, १० समूह में बंटा शराब ठेका
पन्ना जिले में वर्तमान सत्र में आबकारी शराब की सभी ३९ दुकानों का एकल ठेका है आबकरी की नई नीति में न्यूनतम दो शराब दुकानों एवं अधिकतम पांच शराब दुकानों के मापदंड पर शराब ठेका समूह बनाकर निष्पादन किए जाने के निर्देश है साथ ही ठेका का नवीनकरण नही होना है जिस पर ठेका निष्पादन हेतु पन्ना जिले में आबकारी विभाग द्वारा कुल दस आबकारी ठेका समूह बनाए गए है। जिसमें आगामी वर्ष 202६-2७ के लिए पुनर्गठित समूह अमानगंज समूह में शराब दुकान अमानगंज, महेबा सुनवानी सिमरिया और पुरैना, मोहन्द्रा समूह में शराब दुकान मोहन्द्रा, हरदुआ पटेल, रैपुरा, बघवार कला, पवई समूह में शराब दुकान पवई मुड़वारी और कृष्णगढ, गुनौर समूह में शराब दुकान गुनौर, बराछ और अमझिरिया, अजयगढ़ समूह में शराब दुकान अजयगढ़ सिंहपुर, मडला, बरियारपुर और बनहरी कला, देवेन्द्रनगर समूह में शराब दुकान देवेंद्रनगर, सकरिया, सुंदरा और ककरहटी, शाहनगर समूह में शराब दुकान शाहनगर, धौवापुरा, सुंगरहा, टिकरिया और बोरी, बृजपुर समूह में शराब दुकान बृजपुर, पहाड़ीेखेरा कृष्णा कल्याणपुर, मनौर और हिनौता, सलेहा समूह में शराब दुकान सलेहा, सुपंथा और पटना तमोली, धरमपुर समूह में शराब दुकान धरमपुर और बीरा शामिल है।
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इनका कहना है
नवीन आबकारी नीति के अनुसार शराब ठेका समूहों का निष्पादन ई टेन्डर, ई-ऑक्सन प्रक्रिया के जरिए सम्पन्न किया जाना है। ठेकों के निष्पादन के लिए प्रथम चरण प्रक्रिया २७ फरवरी से प्रारंभ होगी। शराब दुकानों के टेंडर और अन्य जानकारी के लिए संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन स्थित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय कमरा नंबर 111, 112 और 113 में कार्यालयीन समय अवकाश के दिनों में भी संपर्क किया जा सकता है। ई-टेंडर कम ऑक्शन में भाग लेने हेतु समस्त प्रकार के आवेदक व्यक्ति फर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी कंसर्टियम आदि को ई आबकारी पोर्टल पर कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत वर्ष 2026-27 हेतु पंजीयन कराना अनिवार्य है । पूर्व में पंजीयन करा चुके आवेदकों को भी पंजीयन कराना अनिवार्य है।
मुकेश कुमार मौर्य
Created On :   27 Feb 2026 1:18 PM IST












