Parbhani News: समसापुर क्षेत्र में अवैध पटाखा निर्माण केंद्र पर पुलिस का छापा, लगभग 2 लाख की सामग्री जब्त और मामला दर्ज

समसापुर क्षेत्र में अवैध पटाखा निर्माण केंद्र पर पुलिस का छापा, लगभग 2 लाख की सामग्री जब्त और मामला दर्ज
  • 1 लाख 91 हजार रुपये की सामग्री जब्त, मामला दर्ज
  • समसापुर क्षेत्र में अवैध पटाखा निर्माण केंद्र पर पुलिस का छापा

Parbhani News. तहसील के समसापुर क्षेत्र में संचालित एक अवैध पटाखा निर्माण केंद्र पर परभणी ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पटाखा निर्माण में उपयोग होने वाले विस्फोटक पदार्थ, रसायन और उपकरण सहित कुल 1 लाख 91 हजार रुपये का माल जब्त किया गया। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ परभणी ग्रामीण थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि समसापुर क्षेत्र के गुट नंबर 94 में बिना किसी वैध अनुमति (लाइसेंस) के अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा है और वहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री एकत्र कर बिक्री के लिए पटाखे तैयार किए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर शुक्रवार दोपहर करीब 4:15 बजे पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संजय सदाशिव शिंदे (56) और सुदर्शन सदाशिव शिंदे (46), दोनों निवासी लहुजीनगर, परभणी को हिरासत में लिया।

सघन तलाशी और जब्ती

पुलिस ने पंचों की उपस्थिति में अवैध निर्माण केंद्र के छह कमरों की सघन तलाशी ली। तलाशी के दौरान काले रंग का एल्युमीनियम पाउडर, ग्राउंड बोर्ड, सल्फर पाउडर की 9 बोरियां, पीले रंग का डेक्सट्रिन पाउडर, सल्फेट पाउडर, सुतली बम के 30 बॉक्स, आतिशबाजी मिश्रण, फ्यूज बंडल, सुतली, कैंची, स्टेपलर और बम के लेबल वाले कागज सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

पुलिस उपनिरीक्षक मोहिते ने पंचनामा तैयार कर आवश्यक साक्ष्य के रूप में नमूने लिए। जब्त सामग्री अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से उसे मौके पर ही सीलबंद कर दिया गया।

यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक जीवन राजगुरू के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक मोहिते, पुलिस नायक अरविंद धबडे और पुलिस कर्मी भिकाणे की टीम द्वारा की गई।

कानूनी कार्रवाई

पुलिस नायक अरविंद धबडे की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ परभणी ग्रामीण थाने में विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5 व 6, विस्फोटक अधिनियम 1908 की संबंधित धाराओं तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच पुलिस निरीक्षक जीवन राजगुरू कर रहे हैं।

Created On :   3 April 2026 8:45 PM IST

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