Rewa news: किशोरी से दुष्कृत्य के मामले में आजीवन कारावास

किशोरी से दुष्कृत्य के मामले में आजीवन कारावास

डिजिटल न्यूज़ रीवा

सोहागी थाना अन्तर्गत 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कृत्य किए जाने के आरोपी विष्णु नामदेव 22 वर्ष को त्योंथर विशेष न्यायालय पाक्सो न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अन्य धारा में 7 वर्ष की सजा एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक पाक्सो धीरज सिंह ने बताया कि अभियुक्त का साथ देने वाले आरोपी माता-पिता, मौसा-मौसी एवं मामा को भी मामला छिपाने के अपराध में 6 माह के कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। मामले के संबंध में बताया गया है कि आरोपी द्वारा नाबालिग किशोरी को पहले प्रयागराज में रखा गया। वहीं पर संबंध बनाया। बाद में उसे लेकर नागपुर अपने मौसी के यहां आरोपी रहने लगा। पिता की शिकायत पर सोहागी पुलिस ने किशोरी को नागपुर से दस्तयाब किया था। बाद में यह मामला पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

Created On :   26 Aug 2026 1:38 PM IST

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