Rewa News: प्रसूता और उसके नवजात शिशु की मौत का मामला एफआईआर के लिए घेरा थाना

प्रसूता और उसके नवजात शिशु की मौत का मामला एफआईआर के लिए घेरा थाना
परिजनों के साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी मौजूद थे।

डिजिटल डेस्क,रीवा। गांधी मेमोरियल अस्पताल प्रसूता और उसके नवजात शिशु की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका कल्पना मिश्रा के परिजनों ने मंगलवार को अमहिया थाना का घेराव करते हुए पुलिस को शिकायत सौंपी और अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। परिजनों के साथ हाई कोर्ट के अधिवक्ता भी मौजूद थे।

परिजनों के अनुसार, कल्पना मिश्रा को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, जहां 26 अगस्त को प्रसूता और नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही, 30 हजार रुपये की कथित अवैध मांग के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में अस्पताल की केस शीट, बेड हेड टिकट, नर्सिंग व वाइटल नोट्स, एनेस्थीसिया रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखकर जांच करने की मांग की गई है।

जांच रिपोर्ट के बिना एफआईआर संभव नहीं : एसडीएम

एसडीएम डॉ. अनुराग तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले 'जैकब मैथ्यू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब' और स्वास्थ्य आयुक्त के 2011 के सर्कुलर के तहत किसी भी डॉक्टर के खिलाफ तकनीकी विशेषज्ञ की राय और प्राथमिक जांच के बिना सीधे एफआईआर दर्ज करना अदालत की अवमानना माना जाएगा।

परिजनों व समर्थकों को इस सर्कुलर की प्रति सौंप दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मजिस्ट्रियल जांच और मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक एफआईआर जैसा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। प्रशासन ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और जांच प्रक्रिया पूरी होने तक सहयोग करने का अनुरोध किया है।

Created On :   8 Sept 2026 9:47 PM IST

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