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Satna news: चेक बाउंस में 1 साल की सजा और 4.38 लाख का अर्थ दंड
डिजिटल न्यूज़ सतना
3 लाख रुपए की राशि भुगतान के लिए जारी चेक बाउंस हो जाने के एक मामले में अदालत ने आरोपी को 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पूजित कमल की कोर्ट ने मेसर्स बोपायराय एंड ब्रदर्स ऑयल पेट्रोल पंप एवं उसके पार्टनर पवन प्रीत सिंह पर 4 लाख 38 हजार 32 रुपए का प्रतिकर भी लगाया है। अधिवक्ता दिग्विजय प्रसाद त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी प्रभाशंकर त्रिपाठी से आरोपी ने 3 लाख रुपए 8 फरवरी 2021 को उधार लिया था, जिसके भुगतान के लिए आरोपी द्वारा जारी चेक 5 मई 2021 को बाउंस हो गया। सूचना के बाद भी राशि नहीं दिए जाने पर परिवादी ने चेक अनादरण अधिनियम की धारा 138 की शिकायत अदालत में पेश की। अदालत ने शिकायत प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   12 Aug 2026 3:27 PM IST











