Satna News: जमीनी विवाद के चलते हमलावर पिता-पुत्र को जेल

जमीनी विवाद के चलते हमलावर पिता-पुत्र को जेल
अदालत ने जुर्म साबित पाए जाने पर आरोपी पिता-पुत्र को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Satna News: जमीनी विवाद के चलते अपने ही परिवार की महिला और उसके पुत्र पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले पिता-पुत्र को अदालत ने कारावास और 17 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

सत्र अदालत ने हमलावर उमाशंकर मिश्रा पिता रामाधार शर्मा 80 वर्ष, को दो वर्ष के कारावास और अनिल शर्मा पिता उमाशंकर दोनों निवासी जमुआनी थाना धारकुंडी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन की ओर से जीपी रमेश मिश्रा ने पक्ष रखा।

क्या है पूरा मामला

जीपी ने बताया कि 10 सितंबर 2020 को सुबह करीब 8 बजे फरियादिया माया शर्मा पानी भरने गई थी। जैसे ही वह घर के पास पहुंची जेठानी मीना शर्मा उसके साथ वाद-विवाद करने लगी।

तभी अनिल शर्मा कुल्हाड़ी लेकर आया और उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने आए पुत्र पियुष शर्मा के साथ भी आरोपियों ने लाठी-डंडे से मारपीट की।

रिपोर्ट पर धारकुंडी थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर भादवि की धारा 294, 324 और 307 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद अदालत में पेश किया। अदालत ने जुर्म साबित पाए जाने पर आरोपी पिता-पुत्र को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   29 Jan 2026 2:10 PM IST

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