20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ओडिशा बिल्डर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी

Look out circular issued against Odisha builder in Rs 20 crore fraud case
20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ओडिशा बिल्डर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी
धोखाधड़ी 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ओडिशा बिल्डर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी

डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। रियल एस्टेट डेवलपर मनोज कुमार पांडा के खिलाफ 42 निवेशकों से कथित तौर पर 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। ओडिशा अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अनुरोध के बाद, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई) ने पांडा के खिलाफ सकरुलर जारी किया, जो ओडिसा होम एंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं।

अधिकारी ने कहा, ईओडब्ल्यू भुवनेश्वर ने बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज किया है क्योंकि उसने भुवनेश्वर में कलिंग स्टूडियो के पास स्थित अपने अपार्टमेंट प्रोजेक्ट गणपति होम्स में विवाद मुक्त फ्लैट उपलब्ध कराने के बहाने निवेशकों को कथित तौर पर 20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने पाया कि, आरोपी रियल एस्टेट कंपनी के निदेशकों ने 2013 से 2016 की अवधि के दौरान 42 निवेशकों से 2018 तक फ्लैट उपलब्ध कराने के वादे के साथ लगभग 20 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। इसके लिए आवश्यक करार और एमओयू भी निष्पादित किए गए। हालांकि अभी तक किसी भी निवेशक को फ्लैट नहीं दिया गया है। दूसरी ओर, उन्होंने निमार्णाधीन अपार्टमेंट के सात फ्लैट अन्य ग्राहकों को भी बेचे हैं।

ईओडब्ल्यू ने कहा कि, निदेशकों ने अपनी विभिन्न परियोजनाओं में कई अन्य निवेशकों को भी धोखा दिया है और आपराधिक इरादे से जानबूझकर फ्लैटों के कई लेन-देन किए हैं, जिसके खिलाफ उन्हें पहले ही पर्याप्त राशि मिल चुकी है। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्तमान आरोपी मनोज कुमार पांडा कंपनी के सभी मामलों का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि कंपनी के एमडी अरबिंदो सांत्रा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी भी न्यायिक हिरासत में है। वहीं दूसरी डायरेक्टर सरोज पांडा फरार थी।

आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जनता के लिए मोबाइल नंबर 8895301539 जारी किया है। पुलिस ने कहा कि, मुखबिर का व्यक्तिगत विवरण गुप्त रखा जाएगा और उसे उचित इनाम दिया जाएगा।

सोर्सः आईएएनएस

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Created On :   23 Sept 2022 4:30 PM IST

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