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Pune City News: गणेशोत्सव रैली में लेजर बीम का किया उपयोग, मंडल अध्यक्ष को सजा

- 1,000 रुपए दंड और 2 दिन का कारावास मिला
- पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्त के आदेशों को किया दरकिनार
भास्कर न्यूज, पिंपरी चिंचवड़। गणेशोत्सव रैलियों के दौरान लेजर बीम के उपयोग पर प्रतिबंधित होने के बावजूद इसका उल्लंघन करने पर सांगवी पुलिस स्टेशन के एक मामले में मंडल अध्यक्ष को न्यायालय ने सजा सुनाई है। भैरवनाथ मित्र मंडल, वैदबस्ती–पिंपले गुरव के अध्यक्ष गोपी पंढरीनाथ लोखंडे (34) को पिंपरी न्यायालय ने 1,000 रुपए दंड और दो दिनों के कारावास की सजा सुनाई। पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने नागरिकों व मंडलों से अपील की है कि ऐसे प्रकाश उपकरणों का उपयोग न करें, जिससे किसी भी तरह नुकसान हो।
-पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्त के आदेशों को किया दरकिनार
पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे ने गणेशोत्सव के दौरान रैलियां व कार्यक्रमों में लेजर व बीम लाइट के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाया था। इन रोशनी किरणों से आंखों को गंभीर नुकसान होने की आशंका रहती है, इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह मनाई लागू की गई थी। गणेश मंडलों की संयुक्त बैठक लेकर पुलिस ने उन्हें आदेशों का लिखित और मौखिक नोटिस भी दिया था कि उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गणेशोत्सव के दौरान 4 सितंबर की रात को निकली विसर्जन रैली के दौरान भैरवनाथ मित्र मंडल द्वारा सार्वजनिक सड़क पर आंखों को नुकसान पहुंचाने वाली लेजर और बीम लाइट का उपयोग किया गया। यह ध्यान में आने के बाद सांगवी पुलिस स्टेशन में मंडल के अध्यक्ष गोपी लोखंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा सबूत पेश किए जाने के बाद, न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 1,000 रुपए का आर्थिक दंड और 2 दिन कारावास की सज़ा सुनाई।
Created On :   28 Nov 2025 3:32 PM IST












