Samay Gets Relief From SC: सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन को दी बड़ी राहत, समय रैना समेत पांच कॉमेडियन की सभी FIR रद्द, रणवीर इलाहबादिया का नाम नहीं!

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन को दी बड़ी राहत, समय रैना समेत पांच कॉमेडियन की सभी FIR रद्द, रणवीर इलाहबादिया का नाम नहीं!
इंजियाज गॉट लेटेंट विवाद में यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना समेत पांच कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज केस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। इंजियाज गॉट लेटेंट विवाद में यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना समेत पांच कॉमेडियन के खिलाफ दर्ज केस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इन पर शो में दिव्यांग बच्चे पर गलत कमेंट करने का आरोप था। विवादित और असंवेदनशील टिप्पणियों पर रैना और चार अन्य के खिलाफ सभी एफआईआर रद्द कर दी गई है। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब याचिकाकर्ता एनजीओ ने बताया कि यह कॉमेडियन अब उनके संपर्क में हैं और एसएमए (स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी) से ग्रस्त लोगों की उपलब्धियों के बारे में प्रचार करने को तैयार हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एसएमए पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार को निर्देश देने को लेकर वह सुनवाई जारी रखेगा।

इन पांच कॉमेडियन को मिली राहत

समय रैना के अलावा विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ सोनाली आदित्य देसाई और निशांत जगदीश तंवर को भी राहत मिली है। मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने की। कोर्ट ने इन पांचों की ओर से दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता और फंड जुटाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। कोर्ट ने कहा कि ये सभी युवा और प्रतिभाशाली हैं और अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाई है, तो इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। हालांकि, दिव्यांग लोगों से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि ऑनलाइन और मनोरंजन से जुड़े कंटेंट में दिव्यांग लोगों के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए किस तरह के नियम या दिशा-निर्देश बनाए जा सकते हैं।

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रणवीर इलाहबादिया की याचिका लंबित

इधर, पूरे मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की याचिका लंबित रखी गई है। उनपर अपमानजनक टिप्पणी के लिए जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया था, उनमें वह भी शामिल थे। इनका यूट्यूब चैनल बीयर बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है उनके खिलाफ दर्ज मामलों में राहत पाने के लिए याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी।

Created On :   14 Aug 2026 3:18 PM IST

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