Supreme Court On Kamal Haasan Film: कर्नाटक में नहीं रोक सकता फिल्म 'ठग लाइफ' की रिलीज, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश, कहा- 'चाहें फिल्म ना देखने जाएं'

- कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' कर्नाटक में हो सकती है रिलीज
- राज्य सरकार ने फिल्म की सुरक्षा को लेकर दी सुप्रीम कोर्ट को जानकारी
- सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक मणिरत्नम और अभिनेता कमल हासन की फिल्म 'ठग लाइफ' कर्नाटक में रिलीज होती नजर आ रही है। राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि, फिल्म के प्रदर्शन पर किसी भी तरह की रोक नहीं है। अगर फिल्म को प्रदर्शित किया जाता है तो राज्य सरकार की तरफ से पूरी सुरक्षा दी जाएगी। फिल्म का विरोध करने वाले संगठनों की तरफ से भी कह दिया गया है कि वे हिंसा नहीं करेंगे।
जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की अवकाशकालीन बेंच ने सभी पक्षों के बयान का रिकॉर्ड लिया और इस मामले का सूझबूझ से निपटारा किया है। कोर्ट का साफ कहना है कि, अराजक तत्वों से निपटना राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सख्त रुख भी अपनाया था और कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित याचिका को भी अपने पास ही ट्रांसफर करवा लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने धमकियों को लेकर किए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने मिलने वाली धमकियों को लेकर सवाल किया कि, 'अगर धमकियां दी जाएंगी, तो कौन थिएटर में जाएगा?' कोर्ट ने इसके अलावा ये भी कहा कि, राज्य सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उसने फिल्म की रिलीज पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया है।
भावनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख
वकील की तरफ से ये भी बोला गया कि, राज्य में भावनाएं उफान मार रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि, ये भावनाओं के आहत होने का मुद्दा है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। लेकिन क्या इसकी वजह से फिल्में बंद होनी चाहिए? क्या किसी भी स्टैंडअप कॉमेडियन को रोकना चाहिए? भारत में भावनाओं का आहत होना कभी खत्म नहीं होगा।
अगर चाहें तो फिल्म को देखने ना जाएं- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, जिन्हें एक्टर के बयान का विरोध करतना है वो चाहें तो फिल्म देखने ना जाएं। लेकिन फिल्म का प्रदर्शन नहीं रुकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति भी जताई है कि हाई कोर्ट ने फिल्म से संबंधित लोगों को कर्नाटक के निवासियों से माफी मांगने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि, ऐसा करना हाई कोर्ट का काम बिल्कुल भी नहीं है।
Created On :   19 Jun 2025 4:17 PM IST