कोरोना प्रभाव : गुजरात में सरेआम थूकने पर लगेगी रोक

Corona effect: Gujarat will ban spitting in public
कोरोना प्रभाव : गुजरात में सरेआम थूकने पर लगेगी रोक
कोरोना प्रभाव : गुजरात में सरेआम थूकने पर लगेगी रोक
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गांधीनगर, 14 मार्च (आईएएनएस)। कोराना वायरस फैलने की आशंका के मद्देनजर गुजरात सरकार ने सार्वजनिक स्थान पर थूकने को दंडनीय अपराध घोषित करने की योजना बनाई है।

गुजरात में वैसे तो कोराना वायरस का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है, फिर भी सरकार एहतियातन यह कड़ा कदम उठाने जा रही है, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके।

प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) जयंती रवि ने कहा, हम सार्वजनिक जगहों पर थूकना प्रतिबंधित करने के लिए वीडियो लिंक के जरिये कलेक्टरों, निगमायुक्तों और नगर पालिकाओं के मुख्य अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि थूकने को किस तरह दंडनीय बनाया जाए।

उन्होंने कहा, भारतीय महामारी अधिनियम, 1897 का आधार बनाते हुए हमने कोविड-19 की रोकथाम के लिए शुक्रवार को जिला कलेक्टरों और शहरी इलाकों में निगमायुक्तों जैसे अधिकारियों को एक अधिसूचना जारी की है।

Created On :   14 March 2020 6:00 PM GMT

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