दिल्ली हाईकोर्ट ने एटीसी के लिए सांस जांच पर रोक लगाई

Delhi High Court bans breath check for ATC
दिल्ली हाईकोर्ट ने एटीसी के लिए सांस जांच पर रोक लगाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने एटीसी के लिए सांस जांच पर रोक लगाई
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  • दिल्ली हाईकोर्ट ने एटीसी के लिए सांस जांच पर रोक लगाई

नई दिल्ली, 23 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को वायु यातायात नियंत्रण (एटीसी) के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण को अस्थायी तौर पर बंद करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम.सिंह की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने महानिदेशक चिकित्सा सेवा (एयर) को इन परीक्षणों के स्थान पर वैकल्पिक उपाय खोजने के लिए मंगलवार को एक आपात बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया।

अदालत, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गिल्ड (भारत) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और भारतीय वायु प्राधिकरण (एएआई) को ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट की मौजूदा प्रक्रिया को अस्थायी तौर पर रोकने के निर्देश देने मांग की गई थी, ताकि एयर ट्रैफिक में काम कर रहे लोगों को घातक कोरोनोवायरस के संक्रमण से बचाया जा सके।

अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

Created On :   23 March 2020 2:30 PM IST

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