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कोविड-19 : वैश्विक आंकड़ा 64 लाख के पार, 3.85 लाख से अधिक मौतें

हाईलाइट
- कोविड-19 : वैश्विक आंकड़ा 64 लाख के पार, 3.85 लाख से अधिक मौतें
वाशिंगटन, 4 जून (आईएएनएस)। कोरोनावायरस से संक्रमित हुए लोगों का वैश्विक आंकड़ा बढ़कर 64 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं, महामारी की चपेट में आकर मरने वालों की संख्या 3 लाख 85 हजार से अधिक हो गई है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है।
जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने नवीनतम आंकड़े जारी कर कहा, दुनियाभर में गुरुवार सुबह तक कुल 64 लाख 29 हजार 453 लोग कोविड-19 संक्रमण से संक्रमित हुए, जिनमें से मरने वालों की संख्या 3 लाख 85 हजार 873 रही।
सीएसएसई ने कहा कि दुनिया में महामारी से संक्रमित हुए और इससे मरने वालों लोगों की संख्या अमेरिका में सबसे अधिक है।
कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में कुल 1 लाख 7 हजार 148 मौतों के साथ ही संक्रमण के सर्वाधिक 18 लाख 51 हजार 530 मामले दर्ज किए गए हैं।
कोविड-19 संक्रमण के 5 लाख 84 हजार 16 मामलों के साथ ब्राजील इसके बाद दूसरा सबसे प्रभावित देश है, जबकि रूस 4 लाख 31 हजार 715 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है।
वहीं, 2 लाख 81 हजार 270 मामलों के साथ ब्रिटेन, 2 लाख 40 हजार 326 मामलों के साथ स्पेन, 2 लाख 33 हजार 836 मामलों के साथ इटली, 2 लाख 16 हजार 824 मामलों के साथ भारत, 1 लाख 84 हजार 121 मामलों के साथ जर्मनी, 1 लाख 78 हजार 914 मामलों के साथ पेरू, 1 लाख 66 हजार 422 मामलों के साथ तुर्की, 1 लाख 60 हजार 696 मामलों के साथ ईरान, 1 लाख 14 हजार 400 मामलों के साथ फ्रांस, 1 लाख 13 हजार 628 मामलों के साथ चिली और 1 लाख 1 हजार 238 मामलों के साथ मेक्सिको महामारी से अन्य सबसे अधिक प्रभावित हुए देशों में शामिल हैं।
सीएसएसई के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक मौतों के आंकड़े की बात की जाए, तो अमेरिका के बाद कुल 39 हजार 811 मौतों के साथ ब्रिटेन दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं, यूरोपीय देशों में यह आंकड़ा सर्वाधिक है।
महामारी के चलते हुई 10 हजार से अधिक मौतों वाले अन्य देशों में 33 हजार 601 मौतों के साथ इटली, 32 हजार 548 मौतों के साथ ब्राजील, 29 हजार 24 मौतों के साथ फ्रांस, 27 हजार 128 मौतों के साथ स्पेन और 11 हजार 729 मौतों के साथ मेक्सिको शामिल हैं।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।