गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत हरियाणा के 7 जिलों में लॉकडाउन

Lockdown in 7 districts of Haryana including Gurugram, Faridabad
गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत हरियाणा के 7 जिलों में लॉकडाउन
गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत हरियाणा के 7 जिलों में लॉकडाउन
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नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रविवार 22 मार्च को रात 9 बजे से आगामी 31 मार्च 2020 तक राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक, पंचकूला राजस्व जिलों में लॉकडाउन करने के आदेश दिए हैं।

हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि लॉकडाउन के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है और हरियाणा में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों यानी आईजीआई हवाई अड्डा नई दिल्ली और चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के आसपास के क्षेत्र हैं। हरियाणा में निगरानी के तहत 6600 से अधिक व्यक्ति भी हैं। इसलिए, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक भेद और अलगाव के उपायों को अपनाना अत्यावश्यक है।

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में 22 मार्च से 31 मार्च तक विभिन्न प्रतिबंधों को निर्धारित करते हुए टैक्सी, ऑटो-रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवा की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और कारखाने, कार्यशालाएं, गोदाम आदि के संचालन को बंद रखने का आदेश दिया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि विदेश से लौटे सभी व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तय की गई अवधि के तहत घर पर ही संगरोध अर्थात क्वारनटाईन में रहें। लोगों को घर पर रहने और केवल बुनियादी चीजों के लिए बाहर आने की आवश्यकता है तथा पहले से जारी सोशल डिस्टेंसिंग दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न प्रतिष्ठानों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन जिलों में विभिन्न प्रतिबंधों के साथ ही पूरे राज्य में सभी अंतरराज्यीय बस सेवाएं निलंबित रहेंगी। सभी उपायुक्त कोविड-19 प्रकोप के लिए अपने अपने प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे। यदि कोई संदेह है कि कोई सेवा आवश्यक है या नहीं, तो कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, डीएम, एडीएम, डीसीपी इसके द्वारा पूर्वोक्त उपायों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अधिकृत हैं।

उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। रोकथाम के उपायों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता कर्फ्यू की सफलता पर लोगों का धन्यवाद देते हुए कहा कि हरियाणा में जनता कर्फ्यू की सफलता के लिए जनता का भरपूर समर्थन मिला है। वह संयम के साथ नागरिकों के इस समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

Created On :   22 March 2020 4:30 PM GMT

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