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गर्भवती महिला मौत मामला : परिजन करेंगे कोर्ट का रुख, डॉक्टर के तबादले से संतुष्ट नहीं

हाईलाइट
- गर्भवती महिला मौत मामला : परिजन करेंगे कोर्ट का रुख, डॉक्टर के तबादले से संतुष्ट नहीं
गौतमबुद्धनगर, 12 जून (आईएएनएस)। नोएडा में पांच जून को हुई गर्भवती महिला की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ईएसआईसी के निदेशक डॉ. अनीश सिंघल का तबादला दिल्ली कर दिया है, लेकिन मृतक के परिजन इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि तबादला क्यों हो रहा है। इनके खिलाफ हत्या के लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और हम इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख भी करेंगे।
गर्भवती महिला के जेठ शैलेंद्र कुमार ने आईएएनएस से कहा, अगर मैं रेड लाइट क्रॉस करता हूं तो हजार रुपये का चालान कट जाता है। ताकि मैं आगे गलती न करूं, लेकिन इन लोगों ने तो दो मासूम लोगों की हत्या कर दी। मेरा सरकार और प्रशासन से भरोसा हट चुका है। हम इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर जाएंगे।
उन्होंने बताया, हमारे घर में बहुत खुशियां थी। लेकिन डॉक्टरों ने मिलकर सारी खुशियां छीन ली, अगर डॉक्टर कोशिश भी करते तो हमें मलाल नहीं होता।
दरअसल 5 जून को खोड़ा निवासी 8 माह की गर्भवती महिला को 13 घंटे तक नोएडा और गाजियाबाद के किसी भी अस्पताल ने भर्ती नहीं किया था, जिसकी वजह से महिला की एम्बुलेंस में ही मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जिलाधिकारी सुहास एल.वाई ने एडीएम वित्त एवं राजस्व मुनींद्र नाथ उपाध्याय व सीएमओ डॉ दीपक ओहरी को जांच सौंपी थी। मृतक महिला का एक छह वर्ष का बेटा है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।