नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी वारंट लेने से फिर किया इनकार

Nawaz Sharif again refused to take an arrest warrant
नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी वारंट लेने से फिर किया इनकार
नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी वारंट लेने से फिर किया इनकार
हाईलाइट
  • नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी वारंट लेने से फिर किया इनकार

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद, 30 सितंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लंदन में अपने आवास पर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने के लिए एक बार फिर इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) को बुधवार इसके बारे में सूचित किया गया।

पीएमएल-एन प्रमुख शरीफ को इस महीने की शुरुआत में अपराधी घोषित किया गया है। उन्होंने इससे पहले भी अपने नाम से जारी गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करने से इनकार कर दिया था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय सरकार ने मंगलवार को ब्रिटेन के अधिकारियों को दोषी पूर्व प्रधानमंत्री के निर्वासन के लिए फिर से पत्र लिखने का फैसला किया है। शरीफ को नवंबर 2019 में चिकित्सा उपचार के लिए लंदन जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान में कुछ अदालतों द्वारा उन्हें फरार घोषित कर दिया गया।

आईएचसी की दो सदस्यीय खंडपीठ ने अल-अजीजिया मामले में अपनी सजा के खिलाफ शरीफ की अपील पर सुनवाई करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के बारे में पूछा। इस पर अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने कहा कि पाकिस्तान उच्चायोग का एक प्रतिनिधि पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी वारंट देने के लिए एवेनफील्ड अपार्टमेंट पहुंचा। उन्होंने बताया कि हालांकि उनके द्वारा गिरफ्तारी वारंट स्वीकार नहीं किया गया।

उन्होंने कहा, पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी, राव अब्दुल हनन वारंट के साथ एवेनफील्ड अपार्टमेंट पहुंचे। हालांकि, वारंट स्वीकार नहीं हुआ। खोखर ने कहा, नवाज शरीफ के वारंट को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। अदालत ने कहा कि नवाज के वकील ने स्वीकार किया है कि वे पीएमएल-एन सुप्रीमो को जारी गिरफ्तारी वारंट के बारे में जानते हैं। सुनवाई के दौरान, भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के एक अधिकारी ने अदालत से पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करने की प्रार्थना की।

न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने सुझाव दिया कि लंदन में पाकिस्तानी मिशन द्वारा एक बयान दर्ज किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी भविष्य में दावा नहीं कर सकता है कि वह इसके बारे में जागरूक नहीं था। उन्होंने कहा, आरोपी जानता है कि उसने पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया है। न्यायाधीश मोहसिन ने कहा कि पीएमएल-एन सुप्रीमो ने देश छोड़ दिया और सरकार और पाकिस्तान के लोगों को धोखा दिया है। मामले की सुनवाई सात अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार, मंगलवार को एक संघीय कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री इमरान खान ने संबंधित अधिकारियों को पीएमएल-एन नेता को वापस लाने के लिए सभी उपाय करने को कहा है।

 

 

Created On :   30 Sept 2020 6:01 PM IST

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